कोरोना से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आर्थिक पैकेज की घोषणाएं, जानें बड़ी बातें
By धीरज पाल | Published: March 24, 2020 05:52 PM2020-03-24T17:52:26+5:302020-03-24T17:52:26+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं।
कोरोना संकट के बीच मंगलवार (24 मार्च) को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी घोषणाएं की। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए, जिससे आमजन को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों को भी राहत दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा, 'किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने वाले डेबिट कार्ड धारक को अगले 3 महीने तक मुफ्तसेवा दी जाएगी। इसके लिए कोई न्यूनतम बैलेंस शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। यानि डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने के लिए फ्री कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐसे कई बड़ी घोषणाएं की, जानें कौन सी बड़ी बातें...
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गयी, देरी से भुगतान के लिये ब्याज दर को 12 प्रतिशत से कम 9 प्रतिशत किया गया। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा करने में
- देरी के लिये दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया।
- सीतारमण ने कहा कि आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गयी।
- विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गयी है, कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
- मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई।
- सालाना पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल में देरी पर कोई ब्याज, जुर्माना अथवा विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- जिन कंपनियों का कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें देर से जीएसटी रिटर्न फाइल करने को लेकर कोई शुल्क या जुर्मना नहीं देना होगा, ब्याज दर को कम कर 9 प्रतिशत किया गया।
- कंपनियों के लिये निदेशक मंडल की अनिवार्य बैठकों का समय 60 दिन बढ़ाया गया।
- स्थिति अप्रैल के बाद भी ऐसी बनी रहती है, सरकार आईबीसी (दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता) की धाराओं को छह महीने के लिये निलंबित करने पर विचार करेगी।
- डेबिट कार्डधारक अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से बिना किसी शुल्क के रुपये निकाल सकेंगे:
- बैंक बचत खातों में न्यूनतम राशि शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी।
- नियामक, वित्त मंत्रालय शेयर बाजारों की गतिविधियों, उतार-चढ़ाव पर नजर रख रहे हैं, एक दिन में तीन बार निगरानी रखी जा रही है।