Coronavirus Pandemic: मुंबई पुलिस ने आदेश जारी किया, धारा 144 लागू, एक स्थान पर पांच से अधिक जमावड़े पर बैन

By सतीश कुमार सिंह | Published: April 14, 2021 06:08 PM2021-04-14T18:08:30+5:302021-04-14T18:11:16+5:30

Coronavirus Pandemic: आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के साथ महामारी कानून और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Coronavirus Pandemic Prohibitory orders issued Mumbai police section 144 CrPC covid | Coronavirus Pandemic: मुंबई पुलिस ने आदेश जारी किया, धारा 144 लागू, एक स्थान पर पांच से अधिक जमावड़े पर बैन

कुल संख्या में 68.16 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल से हैं। (file photo)

Highlightsभारत में अभी कोविड-19 के लिए 13,65,704 लोग उपचाराधीन हैं।संक्रमण के कुल मामलों का 9.84 प्रतिशत है।बीते 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,01,006 तक बढ़ी है।

Coronavirus Pandemic: महाराष्ट्र में कोविड केस तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई सहित कई जिलों में हालत खराब है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 60,212 नए मामले आए।

देश में कोरोना वायरस के एक दिन में सामने आ रहे मामलों में 82.04 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल समेत 10 राज्यों से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है और पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,84,372 नए मामले आए। उत्तर प्रदेश में 17,963 और छत्तीसगढ़ में 15,121 नए मामले आए।

इस बीच मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, जिसमें शहर के एक स्थान पर पांच या अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह आदेश बुधवार को रात 8 बजे से लागू होगा और 1 मई को सुबह 7 बजे तक रहेगा।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को इन प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा था कि इस अवधि के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 पूरे राज्य में लागू रहेगी। राज्य भर में अगले 15 दिनों में सार्वजनिक प्रतिबंध रहेगा। मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ, सेवाएं बंद रहेंगे और कोई भी व्यक्ति बिना वैध कारण के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएगा।

आवश्यक श्रेणी में उल्लिखित सेवाओं और गतिविधियों को अवधि के दौरान आदेश से छूट दी गई है। कार्यदिवसों में उन्हें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक की छूट दी गई है। लोगों को सामाजिक दूर करने के मानदंडों का पालन करने, फेस मास्क का उपयोग करने और कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि डिवीजनल एसीपी, जोनल डीसीपी और क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को आपातकाल या विशेष मामले में छूट या अनुमति देने का अधिकार है।

पड़ोसी राज्य नहीं दे पा रहे मेडिकल ऑक्सीजन: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री

 महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों से संपर्क किया गया है लेकिन उन्होंने भी भारी मांग के कारण ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। टोपे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र को मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकना होगा क्योंकि इस समय इसकी अत्यधिक मांग है। कोविड-19 के मरीजों और श्वास संबंधी अन्य रोगों के उपचार के लिए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है।

टोपे ने कहा, “हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए संपर्क किया लेकिन उनके यहां बढ़ती हुई मांग के चलते उन राज्यों ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया।” उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बर्बादी रोकनी होगी और जहां भी रिसाव हो उसे बंद करने के लिए काम करना होगा। सोमवार को टोपे ने कहा था कि महाराष्ट्र के प्लांट प्रतिदिन 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं और कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण पूरी खेप का चिकित्सा में इस्तेमाल किया जा रहा है।

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