एमपी सरकार ने कहा-राज्य में कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन नहीं, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में हालत खराब

By सतीश कुमार सिंह | Published: April 14, 2021 04:30 PM2021-04-14T16:30:28+5:302021-04-14T16:31:33+5:30

Coronavirus Pandemic: मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये प्रदेश में चल रहा प्रतिबंध लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू है।

Coronavirus Pandemic lockdown no Corona curfew Madhya Pradesh Chhindwara Bhopal Indore worsened | एमपी सरकार ने कहा-राज्य में कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन नहीं, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में हालत खराब

प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,261 हो गयी है। (file photo)

Highlightsअधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3,05,832 मरीज स्वस्थ हो गये हैं।43,539 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।मंगलवार को 4,070 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

 

 

Coronavirus Pandemic: मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल सहित राज्य में हाल ही में कोविड -19 मामलों में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए सात दिवसीय 'कोरोना कर्फ्यू' का आदेश दिया है।

सोमवार रात से 19 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "हम इसे कोरोना कर्फ्यू कह रहे हैं। आज रात से शुरू होने वाला कर्फ्यू 19 अप्रैल तक जारी रहेगा।" कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन में पाए गए किसी को भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी इस दौरान बंद रहेंगे।

आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से छूट

आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक वस्तुओं में काम करने वाले व्यवसाय, पेट्रोल पंप, बैंक और अन्य लोगों के लिए आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। सोमवार को भोपाल के स्वास्थ्य आयुक्त डॉ संजय गोयल को हटा दिया गया और उनकी जगह आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश राजोरा ने इस आदेश में कहा कि कोरोना कर्फ्यू का मतलब कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया प्रतिबंध है। कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन नहीं है।

आदेश में कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू को जिलाधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, रहवासी कल्याण समितियों और आम लोगों से उचित परामर्श के बाद लगाया जाना चाहिये। राजोरा ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार की अनुमति से लागू किया जा सकता है।

कोरोना कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया

कोरोना कर्फ्यू की अवधि में उद्योग, चिकित्सा संस्थान, निर्माण गतिविधियां, दवा दुकानें, किराना सहित अन्य सेवाएं चालू रहेंगी। इस बीच, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिये एक बैठक की और लोगों से महामारी से फैलने से रोकने के लिये स्वयं कोरोना कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में मंगलवार को अब तक एक दिन में सबसे अधिक 8,998 नए मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक इस महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,53,632 तक पहुंच गई है।

मध्य प्रदेश में इस महामारी से अब तक 4,261 लोगों अपनी जान गंवा चुके है इनमें से 40 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में अप्रैल माह में अब तक 58,121 मामले दर्ज किये गये हैं। जबकि इस अवधि में 275 लोग दम तोड़ चुके हैं।

Web Title: Coronavirus Pandemic lockdown no Corona curfew Madhya Pradesh Chhindwara Bhopal Indore worsened

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