लॉकडाउन में सभी तरह की दुकानों के खुलने को लेकर हुआ भ्रम, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर जारी किया आर्डर

By निखिल वर्मा | Published: April 25, 2020 11:48 AM2020-04-25T11:48:06+5:302020-04-25T11:57:49+5:30

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात दुकानों को खोलने को लेकर आदेश जारी किया था. लॉकडाउन में कुछ शर्तों का पालन करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दुकानदार अपनी दुकान खोल सकते हैं.

coronavirus lockdown exemptions Home Ministry clarification on order allowing the opening of shops | लॉकडाउन में सभी तरह की दुकानों के खुलने को लेकर हुआ भ्रम, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर जारी किया आर्डर

लोकमत फाइल फोटो

Highlightsकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि ग्रामीण हो या शहरी, कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगीकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि में शराब की दुूकानें बंद ही रहेंगी

कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर भ्रम की स्थिति हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई ऐसी जगहों पर दुकानें खोलने की सूचना मिली जहां इसकी अनुमति नहीं दी गई है। शनिवार (25 अप्रैल) को गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। 

गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने का आदेश नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी भ्रम पैदा हो गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है। इसके अलावा शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। नए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहां कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी।

इससे पहले शुक्रवार (24 अप्रैल) देर रात गृह मंत्रालय ने जारी आदेश के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी सिंगल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। 

दुकान खोलने के लिए चार जरूरी शर्तें
-सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे
-सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
-सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा

-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए

इन दुकानदारों को नहीं मिली छूट

-मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे
-हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी
-नगर निगम में स्थित बाजार वाले दुकानें भी बंद रहेंगी

-नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार भी नहीं खुलेंगे

हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं खुलेगी दुकानें

मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार, आज से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। हालांकि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाकों और कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 20 से ज्यादा मामले हैं या संक्रमण दर अधिक है, उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर पंजीकृत दुकानों को खोलने की इजाजत है। 

गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर के शहरों में बाजार बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को हर दिन नुकसान हो रहा है। अब सरकार धीरे-धीरे बाजार को खोल रही है।

Web Title: coronavirus lockdown exemptions Home Ministry clarification on order allowing the opening of shops

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