Coronavirus lockdown: कोर्ट ने कहा- सड़क के रास्ते आप असम जा सकते हैं, इस दुख की घड़ी में सभी आपके साथ हैं...
By भाषा | Published: April 8, 2020 04:07 PM2020-04-08T16:07:13+5:302020-04-08T16:07:13+5:30
बॉबे हाईकोर्ट ने कहा कि देश भर में लॉकडाउन है। कोर्ट ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। आप सड़क मार्ग से पुणे से असम जा सकते है। 5 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने के कारण पिता का निधन हो गया था।
मुंबईः बम्बई उच्च न्यायालय ने पुणे निवासी एक व्यक्ति को राष्ट्रव्यापी ‘लॉकडाउन’ के बीच अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से असम जाने की अनुमति दी है।
न्यायमूर्ति ए. के. मेनन ने बिन्नी ढोलानी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर से असम के लंका शहर जाने की अनुमति मांगी थी। उसके पिता का पांच अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
अपनी याचिका में, ढोलानी ने कहा कि वह मालवाहक विमान या उपलब्ध किसी भी उड़ान से यात्रा करने के लिए तैयार है, या फिर किसी अन्य तरीके से, जिससे उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि यह सिर्फ इस याचिकाकर्ता का मामला नहीं है। लेकिन किसी भी मामले में लोगों को हवाई यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
हालांकि, सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता को सड़क मार्ग से यात्रा करने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की सड़क यात्रा की व्यवस्था के लिए पुणे कलेक्ट्रेट को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और उचित कदम उठाए जाएंगे। न्यायमूर्ति मेनन ने सिंह के बयान को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता को सड़क मार्ग से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए संबद्ध अधिकारियों के पास आवेदन देने का निर्देश दिया।