लॉकडाउन- 2 में किसानों को राहत, कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट, जानें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स में क्या-क्या है नियम

By पल्लवी कुमारी | Published: April 15, 2020 10:03 AM2020-04-15T10:03:51+5:302020-04-15T10:03:51+5:30

भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 11,439 पहुंच गया और 377 की मौत हो गई है । कोविड-19 से देश में 1306 लोग ठीक हो चुके हैं।

coronavirus lockdown 2 new guidelines by Ministry of Home Affairs (MHA) neet to know all details | लॉकडाउन- 2 में किसानों को राहत, कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट, जानें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स में क्या-क्या है नियम

तस्वीर स्त्रोत- NarendraModi.in

Highlights20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी।3 मई तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे। देश की सभी बैंक शाखाएं, एटीएम कार्यरत रहेंगे।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक जारी रखने का ऐलान किया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में किसानों को राहत दी गई है। कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। किसानों को फसल की कटाई के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं। कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को भी सीमित छूट दी गई है। यानी फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी गई है। 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी।

हेल्थ सर्विसेज जैसे अभी तक चल रही थी वैसी ही चालू रहेंगी। नई गाइडलाइन्स में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कड़े नियम हैं। 

जानें नई  गाइडलाइन्स में और क्या-क्या है? 

-हेल्थ सर्विसेज जैसे अभी तक चल रही थी वैसी ही चालू रहेंगी।

-देश की सभी बैंक शाखाएं, एटीएम कार्यरत रहेंगे। 

-  गाइडलाइन के मुताबिक बसे-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे।

- स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे।

- गाइडलाइन्स में कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को सीमित छूट दी गई है।

- शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 

-  गाइडलाइन्स में बाहर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है। मास्क लगाना भी अनिवार्य है। दोनों नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। 

- 3 मई तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे। 

-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे

- लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर इसके नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान।

- गाइडलाइन्स के मुताबिक चारपहिया गाड़ी, जैसे कार, से चलने वालें लोगों में ड्राइवर के अलावा एक और व्यक्ति ही बैठ सकता है। इसके लिए भी अनुमति जरूरी है।

- गाइडलाइन्स के मुताबिक दोपहिया वाहनों से चलने वाले लोग अकेले ही चल पाएंगे। इसके लिए भी अनुमति जरूरी है।

-किसानों के लिए खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इसके साथ ही इसके दुकान भी खोले जाएंगे। 

- कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट भी होता रहेगा। 

-दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। 

-मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां भी चालू रहेगी। 

- मनरेगा के काम की इजाजत, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से करना होगा पालन

- जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी। 

-सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो।

- मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी

- ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

Web Title: coronavirus lockdown 2 new guidelines by Ministry of Home Affairs (MHA) neet to know all details

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