Coronavirus: IRCTC ने सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से खान-पान सेवाओं पर रोक का आदेश दिया

By भाषा | Published: March 20, 2020 10:54 PM2020-03-20T22:54:12+5:302020-03-20T22:54:12+5:30

रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि उसने सभी फूड प्लाजा, जन आहार और रसोई को अगले नोटिस तक के लिए बंद करने का फैसला किया है।

Coronavirus: IRCTC orderes ban on food and services in all mail and express trains from March 22 | Coronavirus: IRCTC ने सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से खान-पान सेवाओं पर रोक का आदेश दिया

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsकोरोना वायरस महामारी के चलते भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने सभी मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से अगले नोटिस तक खान-पान सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि उसने सभी फूड प्लाजा, जन आहार और रसोई को अगले नोटिस तक के लिए बंद करने का फैसला किया है।

कोरोना वायरस महामारी के चलते भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने सभी मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से अगले नोटिस तक खान-पान सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है।

रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि उसने सभी फूड प्लाजा, जन आहार और रसोई को अगले नोटिस तक के लिए बंद करने का फैसला किया है।

आदेश के मुताबिक, प्रीपेड ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति करने वाली स्थिर इकाइयां काम करना जारी रख सकती हैं। हालांकि, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) ट्रेनों की खान-पान सेवाओं को बंद रखना चाहिए।

इसमें यह भी कहा गया कि अगर ट्रेनों में दी जाने वाली सेवाओं की मांग होती है तो सिर्फ प्रोपराइटी आर्टिकल डिपो (पीएडी) वस्तुएं, चाय और कॉफी ट्रेनों में बेचे जाने की इजाजत दी जा सकती है। आदेश के मुताबिक, ये निर्देश 22 मार्च से लागू होंगे।

Web Title: Coronavirus: IRCTC orderes ban on food and services in all mail and express trains from March 22

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