कोरोना संकट: दिल्ली में थूकने और खुले में शौच करने पर होगा 1000 रुपये का जुर्माना, गुटखा व शराब बेचने पर भी पाबंदी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 18, 2020 04:46 PM2020-04-18T16:46:04+5:302020-04-18T16:46:04+5:30
आज राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 67 नये मामले सामने आने के साथ शुक्रवार को कुल मामले बढ़ कर 1707 पहुंच गये।
नई दिल्ली: देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातर सख्त रवैया अपना रहा है। शनिवार (18 अप्रैल) को दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नई दिल्ली में किसी भी प्रकार से थूकने या खूले में शौच करने वाले को 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। वहीं, निगम ने गुटखा, तंबाकू और शराब बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
वहीं, आज राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 67 नये मामले सामने आने के साथ शुक्रवार को कुल मामले बढ़ कर 1707 पहुंच गये। वहीं, चार और लोगों की मौत होने के साथ मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़ कर 42 हो गई।
नई दिल्ली में किसी भी प्रकार से थूकने या खुले में शौच करने वाले को 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। गुटखा, तंबाकू और शराब बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है : नई दिल्ली नगर निगम pic.twitter.com/wMNFYDDzoE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 18, 2020
अधिकारियों ने बताया कि मालवीय नगर और जहांगीरपुरी सहित विभिन्न इलाकों को निषिद्ध क्षेत्र में शामिल किये जाने के साथ इन इलाकों की संख्या बढ़ कर 68 हो गई। दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी बी एम मिश्रा ने बताया कि संगम विहार में एक स्थान को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।