कोरोना वायरसः यूपी में नए नियम जारी, होली पर गाइडलाइन, मास्क अनिवार्य, अनुमति के बाद ही निकल सकेगा जुलूस, देखें लिस्ट
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 23, 2021 02:37 PM2021-03-23T14:37:38+5:302021-03-23T14:39:04+5:30
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 141 संक्रमित लखनऊ में पाये गये हैं। इसके अलावा वाराणसी में 32, प्रयागराज में 30 और गाजियाबाद में 28 संक्रमित मिले हैं।
लखनऊःदेशभर में कोविड केस को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। होली सहित किसी भी कार्यक्रम से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।
उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किया है। कोविड को देखते हुए एक्शन लिय गया है। हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र समेत अन्य गाइडलाइन्स का पालन करना होगा। बता दें कि बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 606 नए मरीज सामने आये जबकि एक मरीज की मौत हो गई। राज्य के अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,07,650 हो गई है जबकि कानपुर देहात में एक मरीज की मौत के बाद राज्य में अब तक जान गंवाने वाले संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,759 हो गई है।
Amid #COVID19 scare, UP govt issues guidelines ahead of Holi festival; no procession to be carried out without prior permission. People above 60 years of age, children below 10 years of age & people with co-morbodities not to participate pic.twitter.com/P7UCpnIPZ8
— ANI UP (@ANINewsUP) March 23, 2021
पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी
उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस से संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों व होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं।
अब सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकल सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति को मास्क लगाने जैसे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा
तिवारी ने यह स्पष्ट हिदायत दी है कि आगामी पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा। दिशानिर्देश के मुताबिक अनुमति के बाद कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ निकलने वाले जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी।
उन्होंने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से होली के त्योहार पर घर आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच कराने के निर्देश दिये हैं, साथ ही कक्षा आठ तक के समस्त निजी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित करने को कहा है।
सोमवार को राज्य में कोविड-19 के 500 से ज्यादा नये मामले आए
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और सोमवार को राज्य में कोविड-19 के 500 से ज्यादा नये मामले आए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी और अधिकारियों को सख्ती से नियमों का अनुपालन कराने के लिए जवाबदेह बनाया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ न होने दी जाए और इसके लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।
उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड-19 जांच कराने, कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने और सभी जिलों में समर्पित अस्पतालों की सक्रियता के साथ ही भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को नोटिस देकर तैयार रखने को कहा है। उन्होंने थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान पर भी जोर दिया है।
(एजेंसी इनपुट)