कोविड-19 गाइडलाइंस 31 मार्च तक बढ़ाई गई, महाराष्ट्र, केरल के साथ अन्य सात राज्यों को लेकर केंद्र चिंतित
By हरीश गुप्ता | Published: February 27, 2021 03:25 PM2021-02-27T15:25:36+5:302021-02-27T15:28:04+5:30
देश में शनिवार को लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के 16,000 से अधिक मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,79,979 हो गयी जबकि अब तक 1,07,63,451 लोग ठीक हो चुके हैं.
नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने के स्पष्ट संकेत देते हुए पहले से मौजूद सख्त गाइडलाइन को आज एक आदेश के जरिये31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है.
महाराष्ट्र, केरल और सात अन्य राज्यों से कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या में चिंताजनक इजाफे के कारण केंद्र सरकार और अधिक सतर्क हो गई है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह भी देखने में आया है कि यह राज्य केंद्र द्वारा तय गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं. साथ ही वह नागरिकों को इस दौरान अनुशासित करने में भी नाकाम रहे हैं.
केंद्र ने इन राज्यों को स्थिति ऐसी ही रहने पर भविष्य में कड़े कदम के संकेत दिए हैं. गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 से जंग के लिए जारी दिशानिर्देशों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी और सभी को इनका सख्ती से पालन करना है. कुछ राज्यों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों और नये मामलों में निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के कारण भारी गिरावट देखने को मिली है.
कई राज्यों में मामलों की संख्या में गिरावट
आदेश में कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कई राज्यों में मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है और टीकाकरण का काम भी तेज हुआ है. गृह मंत्रालय ने राज्यों से संक्रमण के प्रसार को रोकने और महामारी को काबू में लाने के लिए जनसंख्या के लक्षित हिस्से का टीकाकरण तेज करने को कहा है.
गृह मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि कंटेनमेंट जोन की निशानदेही गाइडलाइंस के मुताबिक ही हो. राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके यहां कोविड-19 के इस दौर में तय व्यवहार और आदेशों का सख्ती के साथ पालन हो. साथ ही विभिन्न मान्य गतिविधियों के लिए भी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का बेहद सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाए.
कोविड-19 पर केंद्र के मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च तक निगरानी, रोकथाम और सतर्कता जारी रहेगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 पर मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे. मंत्रालय ने कहा कि हालांकि नए मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है इसलिए 27 जनवरी को जारी दिशानिर्देशों एवं एसओपी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है.
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लक्षित आबादी समूह का टीकाकरण करने में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके और महामारी को खत्म किया जा सके. मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थिएटर को कहीं सीमित दर्शकों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि स्वीमिंग पूल को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है. एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही तथा वस्तुओं की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं है.