कोविड के खिलाफ गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, एक से 31 दिसंबर तक प्रभावी, पढ़िए क्या है दिशानिर्देश
By सतीश कुमार सिंह | Published: November 25, 2020 05:07 PM2020-11-25T17:07:42+5:302020-11-25T21:48:03+5:30
केंद्र सरकार ने सभी राज्य को कई निर्देश दिए। राज्यों से रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है।
नई दिल्लीः देश भर में कोविड केस बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश् जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मुख्य फोकस कोविड-19 के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। राज्यों से रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में हर रोज 7000-8000 मामले सामने आ रहे हैं। पर्व-त्योहार में उमड़ी भीड़ के कारण और मामले बढ़े हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि इसे कड़ाई से अमल कीजिए। हो सके तो रात में नाइट कफ्यू लागू कर सकते हैं। पंजाब ने 1 दिसंबर से लागू करने का निर्देश दे दिया है। रात 9.30 के बाद सभी होटल, पब बंद किए जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों से कहा कि इसे कड़ाई से पालन करें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने के पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है, उसे बनाए रखना है।
States and UTs also need to enforce social distancing in offices. In cities, where weekly positivity rate is over 10%, States/UTs concerned shall consider implementing staggered office timings & other measures, to ensure social distancing: Ministry of Home Affairs#COVID19https://t.co/EsQR48430P
— ANI (@ANI) November 25, 2020
देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही
रणनीति की बदौलत ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है । दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी, त्योहार के मौसम और ठंड की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए यह जोर दिया जाता है कि महामारी की रोकथाम के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रोकथाम के लिए निर्धारित रणनीति का कड़ाई से पालन करना होगा।
मंत्रालय ने कहा कि रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा, ‘‘राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदी लागू कर सकते हैं ।’’
दिशा-निर्देश में कहा गया, ‘‘हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन (राज्य, जिला, उपसंभाग, शहर के स्तर पर) नहीं लागू करेगी।’’ दिशा-निर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।