Coronavirus: इलाहाबाद उच्च न्यायालय अगले आदेश तक के लिए बंद
By भाषा | Published: March 26, 2020 05:55 AM2020-03-26T05:55:59+5:302020-03-26T05:55:59+5:30
उच्च न्यायालय प्रशासन के मुताबिक, नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पैदा हुई स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसके अलावा, इस उच्च न्यायालय से संबद्ध सभी अदालतें और अधिकरण भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। उच्च न्यायालय प्रशासन के मुताबिक, नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पैदा हुई स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।
इस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के सहायक कर्मचारियों के साथ न्यायिक कामकाज केवल अत्यधिक महत्व के मामलों तक सीमित रहेगा और आपात मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की पूर्व मंजूरी के साथ निर्धारित पीठ द्वारा की जाएगी।
शुरुआत में 18 मार्च, 2020 को जारी एक अधिसूचना के जरिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ को 19 मार्च से 21 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 21 मार्च को जारी अधिसूचना में 23 से 25 मार्च तक न्यायालय बंद रखने की व्यवस्था की गई थी।
बाद में उच्च न्यायालय के निबंधक (शिष्टाचार) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ 28 मार्च तक बंद रहेगी।