कोरोना वायरस: राजस्थान में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

By भाषा | Published: July 31, 2020 10:49 PM2020-07-31T22:49:08+5:302020-07-31T22:49:08+5:30

अगले आदेश तक सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार के अलावा ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे।

Corona virus: School colleges will remain closed till 31 August in Rajasthan | कोरोना वायरस: राजस्थान में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

कोरोना वायरस महामारी के चलते विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं

Highlightsसांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। वहीं पांच अगस्त से योग संस्थान एवं व्यायाम शालाओं के संचालन की अनुमति होगी।

राजस्थान में सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं योग शालाएं व जिम पांच अगस्त से खुल सकेंगे। सरकार ने एक अगस्त से 31 अगस्त तक की अवधि के लिये लॉकडाउन/अनलॉक-3 के क्रियान्वयन के लिये शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किये। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह रोहित कुमार सिंह की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन/ डिस्टेस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

इसी तरह सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बन्द रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं बन्द रहेंगी। वहीं निषिद्ध/कर्फ्यू क्षेत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

जिला प्राधिकारी संबंधित निषिद्ध जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिये गतिविधियों पर आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों का निर्धारण करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल(मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा आदि) जिनमें लॉकडान से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आगमन होता था उनमें सशर्त प्रवेश जारी रहेगा। ऐसे जगहों पर प्रवेश में इस तरह का अंतराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो जाये। अन्य सभी धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि एक सितम्बर से सशर्त खोले जा सकेंगे। इस संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।

निर्देशों के अनुसार जिला, उपखंड, नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोह को इस शर्त पर अनुमति होगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश विशेषकर आयोजन स्थल को विसंक्रमित करना, दो गज की दूरी बनाये रखना एवं मास्क पहने के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। वहीं पांच अगस्त से योग संस्थान एवं व्यायाम शालाओं के संचालन की अनुमति होगी। जिसके लिये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया की जारी की जायेगी। विवाह संबंधी आयोजन के लिये आयोजकों को उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देने के साथ साथ कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होना सुनिश्चित किया जायेगा। 

Web Title: Corona virus: School colleges will remain closed till 31 August in Rajasthan

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