शराब खरीदने पर अब ज्यादा ढीली हो रही जेब, कई राज्य में होम डिलीवरी, तमिलनाडु और पंजाब में 7 मई के बाद
By भाषा | Published: May 7, 2020 03:29 PM2020-05-07T15:29:37+5:302020-05-07T15:29:37+5:30
देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच कुछ दुकान खोल दी गई। इस बीच सबसे अधिक मारामारी शराब की दुकान पर देखी जा रही है। कई राज्य सरकार ने भले ही दाम बढ़ा दिए लेकिन खरीदने वाले की कमी नहीं है। लोग लाइन में खड़े होकर खरीद रहे हैं।
चेन्नई/चंडीगढ़/कोलकाताः तमिलनाडु में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण 40 दिनों से अधिक समय बाद पहली बार शराब की दुकानें खुलेंगी और सात मई से शराब की कीमतों में अधिकतम 20 रुपये की वृद्धि की जाएगी।
राज्य सरकार ने बुधवार को यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि भारत में निर्मित विदेशी शराब पर आबकारी शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि के बाद यह आदेश जारी किया जा रहा है। शराब प्रेमियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने बृहस्पतिवार से शराब की बिक्री के लिए ग्राहकों की उम्र के हिसाब से समय स्लॉट की घोषणा की, जो चेन्नई और इसके आसपास के तीन जिलों में लागू नहीं होगा।
इसके अनुसार 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए शराब की बिक्री सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक की जाएगी, 40-50 वर्षीय लोग एक बजे से तीन बजे तक और 40 वर्ष से कम उम्र के लोग तीन बजे से शाम पांच बजे तक शराब खरीद सकेंगे।
उसने बताया कि सामान्य ब्रांड की 180 मिलीलीटर आईएमएफएल की कीमत में दस रुपये तक की बढ़ोतरी होगी जबकि प्रीमियम शराब की कीमत में 20 रुपये तक की वृद्धि होगी। देश में सोमवार से तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू है। हालांकि शराब की बिक्री बहाल करने समेत कुछ रियायतें दी गई हैं। द्रमुक के नेतृत्व वाले विपक्षी दल ने सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के साथ ही केंद्र के खिलाफ नारे लगाते हुए सरकार के इस कदम का विरोध करने का फैसला किया।
पंजाब में सात मई से होगी शराब की होम डिलीवरी
पंजाब आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य में शराब के ठेके खोले जाने के संबंध में बुधवार को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद सात मई से राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया शराब के ठेके केवल उतने ही वक्त के लिए खुलेंगे, जितने वक्त के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। यह वक्त सुबह नौ बजे से अपराह्न एक बजे तक है। आदेश में कहा गया है कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शराब घर तक पहुंचाने के समय के बारे में उपायुक्तों से विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेंगे।
आदेश में कहा गया है कि पंजाब आबकारी अधिनियम,1914 एवं आबकारी नियम में हालांकि शराब घर तक पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सिर्फ लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि किसी भी खरीदार को होम डिलीवरी के माध्यम से केवल दो लीटर शराब खरीदने की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार विभाग होम डिलीवरी के काम में लगाए गए लोगों को पहचान पत्र जारी करेगा और उनके पास कर्फ्यू पास भी होगा। इसमें कहा गया है कि ‘पंजाब मीडियम लिकर (पीएमएल)’ की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस बीच, रूपनगर की उपायुक्त सोनाली गिरि ने कहा कि शराब के ठेके सुबह नौ बजे से एक बजे तक खुलेंगे। शराब की होम डिलीवरी सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक होगी।
प.बंगाल ने शराब की ‘होम डिलीवरी’ की इजाजत दी, बीईवीसीओ ने वेबसाइट शुरू की
पश्चिम बंगाल सरकार ने शराब की होम डिलीवरी (घर पर पहुंचाने) की इजाजत दे दी और स्टेट बेवरजेस कॉर्पोरेशन (बीईवीसीओ) ने एक वेबसाइट शुरू की जिसके जरिये 21 वर्ष से अधिक आयु के लोग ऑर्डर कर सकते हैं। उद्योग के सूत्रों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य शराब की दुकानों पर भीड़ एकत्रित होने से रोकना है जो सोमवार को फिर से खुली थीं।
उपभोक्ता बीईवीसीओ की वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि ऑर्डर करने से पहले उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा जिसमें उन्हें अपना पता और मोबाइल नम्बर जैसी जानकारी देनी होगी। पंजीकरण के बाद वे वेबसाइट पर निर्दिष्ट दुकानों से शराब का ऑर्डर दे सकेंगे।