Corona Impact: दिल्ली में छोले-भटूरे बेचने वाले 16 साल के लड़के ने सुनाया अपना दर्द, 300 KM दूर अपने घर पैदल जाने को हुआ मजबूर
By सुमित राय | Published: March 26, 2020 01:10 PM2020-03-26T13:10:03+5:302020-03-26T13:10:03+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे देश में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन घोषणा कर दी। इसके बाद लोगों की रोजी रोटी के लिए समस्या आने लगी है, जिसके बाद दिल्ली में काम करने वाले कई लोग पैदल अपने घर जाने को मजबूर हो गए हैं।
दिल्ली में छोले-भटूरे बेचने वाले 16 साल के शांति पाल का काम बंद हो गया है, जिस कारण उनको पैदल अपने गांव जाने के लिए निकल गए हैं। शांति पाल ने बताया, 'मैं दिल्ली के एंड्रयूज गंज इलाके में छोले-भटूरे बेचता हूं, जहां से मैंने बदायूं (उत्तर प्रदेश) में अपने घर की ओर पैदल चलना शुरू किया। मुझे कल तक वहां पहुंचने की उम्मीद है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है।'
Shanti Pal, 16-year-old, at Delhi's Anand Vihar: I sell chhole-bhature in Andrews Ganj area from where I started walking on foot towards my home in Badaun (Uttar Pradesh). I hope to reach there by tomorrow. I have not eaten anything since yesterday. #CoronavirusLockdownpic.twitter.com/6OEGGzVmgd
— ANI (@ANI) March 26, 2020
बता दें कि दिल्ली के बदायूं की दूरी लगभग 285 किलोमीटर है। गूगल मैप के अनुसार पैदल जाने के लिए दिल्ली से बदायूं की दूरी 230 किलोमीटर है और इसके लिए 47 घंटे का समय लगेगा।
बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 600 से पार पहुंच गई है, जबकि इस महामारी से 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनियाभर में कोरोना की चपेट में 4.71 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 21 हजार को पार कर गई है।
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने बताया कि इस अवधि तक सड़क, रेल और हवाई सेवाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन जरूरी सेवाओं की चीजें पहले की तरह ही चलती रहेंगी।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने छह पन्नों का एक दिशानिर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक रियायती मूल्य पर सामान देने वाले, खाने पीने के सामान, किराने की दुकान, सब्जी, फल, मांस, मछली और जानवरों के खाने के दुकानें खुली रहेंगी।