बिहार में कोरोना महामारी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, अदालत ने 20 अगस्त तक मांगा विस्तृत ब्योरा, मरीजों की संख्या 94459

By एस पी सिन्हा | Published: August 13, 2020 06:57 PM2020-08-13T18:57:32+5:302020-08-13T18:57:32+5:30

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा उठाये गए प्रश्नों का विस्तृत ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करने को कहा  है. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को आगामी 20 अगस्त तक का मोहलत दिया है. 

Corona epidemic Bihar High court takes cognizance court asked detailed details till August 20 number of patients 94459 | बिहार में कोरोना महामारी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, अदालत ने 20 अगस्त तक मांगा विस्तृत ब्योरा, मरीजों की संख्या 94459

पटना में भी एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में भी कुव्यवस्था है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

Highlightsसरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कोविड- 19 महामारी से निपटने में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा पेश करने को कहा था.मुख्य न्यायाधीश नायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब देने के 20 अगस्त तक की मोहलत दी है. अदालत ने कोरोना संकट से निपटने, कोरोना मरीजों की जांच व ईलाज की व्यवस्था का पूरा ब्योरा भी पेश करने को कहा था.

पटनाः बिहार में जारी कोरोना महामारी के कहर के बीच पटना हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया है. सूबे में कोरोना से उत्पन्न गंभीर हालात पर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

आज गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा उठाये गए प्रश्नों का विस्तृत ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करने को कहा  है. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को आगामी 20 अगस्त तक का मोहलत दिया है. 

इसके पहले भी अदालत ने उक्त मामले को लेकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कोविड- 19 महामारी से निपटने में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा पेश करने को कहा था. दिनेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश नायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब देने के 20 अगस्त तक की मोहलत दी है.

अदालत ने कोरोना संकट से निपटने, कोरोना मरीजों की जांच व ईलाज की व्यवस्था का पूरा ब्योरा भी पेश करने को कहा था. साथ ही साथ हाइकोर्ट ने जिलावार कोविड अस्पतालों की जानकारी, अभी तक किये गए जांच और किये जाने का विवरण, वहां कार्यरत डॉक्टरों, आइसोलेशन सेन्टर की संख्या, नर्स व अन्य मेडिकल कर्मियों के संबंध में विस्तृत जानकारी देने को भी कहा है.

अदालत को बताया गया कि राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जांच औऱ ईलाज की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है. राजधानी पटना में भी एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में भी कुव्यवस्था है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रितिका रानी ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य में 9 आरटीपीसीआर होने की जानकारी राज्य सरकार ने दी, जिससे कोरोना की सही जांच होती है. लेकिन तकरीबन 12 करोड की जनसंख्या वाले राज्य में इतने से जांच करना आखिर कैसे संभव है? 

यहां बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 94459 हो गई है. राज्य में रोज औसतन चार हजार के आसपास नए केस आ रहे हैं. इस बीमारी से राज्य में अभी तक 474 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकडा भी रोज बढ रहा है. बिहार में कोरोना का सबसे अधिक कहर राजधानी पटना पर बरपा है और पटना में रोजाना नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में 3906 लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर 94459 हो गई है. इसके अलावा बीते दिन 9 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई. इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या बढकर 474 हो गई है.

Web Title: Corona epidemic Bihar High court takes cognizance court asked detailed details till August 20 number of patients 94459

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