दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद
By भाषा | Published: February 21, 2021 09:47 AM2021-02-21T09:47:19+5:302021-02-21T09:47:19+5:30
बांदा (उप्र), 21 फरवरी बांदा जिले की पॉक्सो अदालत ने बलात्कार के बाद 14 साल की एक किशोरी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने रविवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय व पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद नरैनी कस्बे के सुभाष नगर में रहने वाले कैस उर्फ कल्लू (44) को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने कल्लू को कालिंजर थाने के एक गांव में 28 अक्टूबर 2016 की शाम बलात्कार के बाद 14 साल की एक लड़की की हत्या का दोषी करार दिया था।
घटना के बारे में उन्होंने बताया कि लड़की 28 अक्टूबर 2016 को कालिंजर कस्बे के बाजार से अपने गांव वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गैस चूल्हा की मरम्मत करने वाले कैस उर्फ कल्लू ने उसे पकड़कर पहले बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर शव कब्रिस्तान में छिपाकर फरार हो गया।
एडीजीसी ने बताया कि शव की बरामदगी के बाद लड़की के पिता ने 30 अक्टूबर को घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और पुलिस ने दो नवंबर को कल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह जेल में है।
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