दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में और ढील की घोषणा, अब क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, देखें पूरी लिस्ट

By विनीत कुमार | Published: June 13, 2021 12:25 PM2021-06-13T12:25:40+5:302021-06-13T12:44:26+5:30

दिल्ली में करोना पाबंदियों में और छूट की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा रविवार को की। इसके तहत अब मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स आदि खुलेंगे। रेस्तरां भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

CM Arvind Kejriwal announces Delhi unlock new guidelines Ease Restrictions all update | दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में और ढील की घोषणा, अब क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में और छूट की हुई घोषणा (फोटो- एएनआई)

Highlightsदिल्ली में 14 जून से कोरोना पाबंदियों में ढील की घोषणा, अरविंद केजरीवाल ने जारी की नई गाइडलाइनस्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थाएं अभी बंद रहेंगी, मॉल और मार्केट कॉम्पलेंक्स खुलेंगेप्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे के लिए खोले जा सकेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने नई गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। नए नियम सोमवार (14 जून) से लागू होंगे। इसके तहत 14 जून सुबह 5 बजे से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अब राजधानी दिल्ली में अनुमति होगी।

अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थाएं अभी बंद रहेंगी। साथ ही खेल, मनोरंजन, राजनीतिक कार्यक्रम आदि की भी अनुमति नहीं होगी। वहीं रेस्तरां आदि 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के बीच स्थिति का आकलन अगले एक हफ्ते तक किया जाएगा। अगर स्थिति बिगड़ती है तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि 14 जून से निजी कार्यालय भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ सुबह 9 से 5 बजे तक खोले जा सकेंगे।

दिल्ली के लिए नई गाइडलाइंस, जानें क्या-क्या खुलेगा

- रेस्तरां 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
- सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए कर्मचारियों की मौजूदगी 100 प्रतिशत तक रह सकती है। अन्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत क्षमता रहेगी।
- प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे के लिए खोले जा सकेंगे।
- मॉल और मार्केट कॉम्पलेक्स सुबह 10 से रात 8 बजे तक पूरी तरह खोले जा सकेंगे।
- धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी रहेगी। साप्ताहिक बाजार खुलेंगे पर एक जोन में केवल एक साप्ताहिक बाजार लगेगा।
- दिल्ली मेट्रो और बस 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ चल सकेंगे।
- ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सी में 2 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

दिल्ली में अभी क्या-क्या रहेगा बंद

- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि शिक्षण संस्थाएं अभी बंद रहेंगी। किसी भी सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम आदि की अनुमति नहीं होगी।
- खेल, मनोरंजन, सांस्कृति कार्यक्रम आदि आयोजित कराने की भी अनुमति नहीं होगी।
- स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सिनेमा थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद रखे जाएंगे।
- स्पा, जिम, योगा इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
- पब्लिक पार्क, गार्डन भी बंद रखे जाएंगे।
- सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक्वेट हॉल या होटल आदि में शादी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। शादी कार्यक्रम केवल कोर्ट या घर पर आयोजित कराये जा सकते हैं।
- शादी में केवल 20 लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 213 नए मामले आए जो पिछले तीन महीने में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। वहीं एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण से 28 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,800 हो गई है। 

Web Title: CM Arvind Kejriwal announces Delhi unlock new guidelines Ease Restrictions all update

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