CJI रंजन गोगोई के खिलाफ 'बड़ी साजिश' की जांच पूरी, सेवानिवृत न्यायमूर्ति पटनायक 15 तक सौंप सकते हैं रिपोर्ट
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: August 22, 2019 08:36 AM2019-08-22T08:36:44+5:302019-08-22T08:36:44+5:30
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश ए. के. पटनायक ने वकील उत्सव सिंह बैंस ने SC में पीठ 'फिक्स' करने सहित कई आरोप लगाए थे.इसके जांच के लिए सेवानिवृत न्यायाधीश पटनायक को नियुक्त किया था.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को फंसाने के लिए 'बड़ी साजिश' रचने के आरोप की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है. इसकी रिपोर्ट 15 सितंबर तक सौंपे जाने की उम्मीद है. सूत्रों ने एक दिन पहले बताया कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश ए. के. पटनायक ने वकील उत्सव सिंह बैंस से पूछताछ की.
बैंस ने उच्चतम न्यायालय में पीठ 'फिक्स' करने सहित कई आरोप लगाए थे. उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत न्यायाधीश पटनायक को जांच के लिए नियुक्त किया था. एक सूत्र ने बताया, ''समिति ने बैंस और अन्य द्वारा दाखिल दस्तावेजों की जांच की.
अब समिति रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर इसे सितंबर के दूसरे सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपेगी.'' सेवानिवृत न्यायमूर्ति पटनायक ने अपने कार्यालय में दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वकील बैंस से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया. शीर्ष अदालत ने बैंस के आरोपों की जांच के लिए 25 अप्रैल को समिति गठित की थी और सीबीआई, आईबी के निदेशकों के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त को जरूरत पड़ने पर न्यायमूर्ति पटनायक का सहयोग करने का निर्देश दिया था.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की विशेष पीठ ने कहा था कि जांच पूरी होने पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पटनायक अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे जिसके बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी.
यौन उत्पीड़न का आरोप जांच में शामिल नहीं :
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की विशेष पीठ ने कहा था कि इस जांच में शीर्ष अदालत की पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप को शामिल नहीं किया जाएगा. उच्चतम न्यायालय की आंतरिक समिति ने 6 मई को प्रधान न्यायाधीश गोगोई को क्लीनचिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में कोई दम नहीं पाया.