CJI के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई ने संभाला पद, पहले दिन ही जारी किया रोस्टर, इन अहम मामलों की खुद करेंगे सुनवाई
By रामदीप मिश्रा | Published: October 3, 2018 03:35 PM2018-10-03T15:35:16+5:302018-10-03T15:35:16+5:30
सीजेआई गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सुनवाई के लिए अहम मामलों को खुद के पास रखा है। साथ ही साथ इस रोस्टर को तत्काल प्रभाव से आज से ही लागू करने के लिए कहा है।
नई दिल्ली, 03 अक्टूबरः जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ ली। इसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। नए सीजेआई ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव सुधार से जुड़ी याचिका को खारिज किया और रोस्टर में बदलाव किया है।
सीजेआई गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सुनवाई के लिए अहम मामलों को खुद के पास रखा है। साथ ही साथ इस रोस्टर को तत्काल प्रभाव से आज से ही लागू करने के लिए कहा है।
खबरों के मुताबिक, नए रोस्टर में कहा गया है कि जनहित याचिका, चुनाव संबंधी याचिका, कोर्ट की अवमानना से जुड़ी याचिका, सामाजिक न्याय, आपराधिक मामले और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की याचिकाओं को सीजेआई खुद सुनेंगे। वहीं, इस तरह के मामलों को अगर किसी अन्य बेंच को ट्रांसफर करना है तो भी सीजेआई ही निर्णय लेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले महीनों सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर को लेकर काफी सवाल उठे थे। इसके लिए चार जजों ने मीडिया के सामने आकर रोस्टर पर सवाल उठाए थे। इनमें नए सीजेआई रंजन गोगोई भी शामिल थे। कोर्ट के रोस्टर को लेकर बवाल मचने के बाद यह तय हो गया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर सीजेआई ही होंगे।
आपको बता दें, सीजेआई रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को हुआ था। उन्होंने 1978 में बतौर वकील पंजीकरण कराया था। 28 फरवरी 2001 को स्थायी जज बने। 12 फरवरी 2011 को रंजन गोगोई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। 23 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए।
सीजेआई गोगोई पूर्वोत्तर भारत से आने वाले पहले जज हैं जो देश के प्रधान न्यायाधीश के पद को सुशोभित हो गए हैं। वे 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होंगे।