दिल्ली वायु प्रदूषण: SC ने केन्द्र से पूछा- वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए
By रुस्तम राणा | Published: November 13, 2021 11:59 AM2021-11-13T11:59:02+5:302021-11-13T12:01:56+5:30
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा हालात कैसे हैं सब जानते हैं। यहां तक कि हमें घर में भी मास्क लगाना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली: शनिवार को दिल्ली वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा हालात कैसे हैं सब जानते हैं। यहां तक कि हमें घर में भी मास्क लगाना पड़ता है। ये बताइए प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं। इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर शीर्ष अदालत में तीन जजों की स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। दरअसल मामले से जुड़ी पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केन्द्र सरकार को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था।
इस सुनवाई में कोर्ट दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी पूछा कि आपने पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही इस हलफनामे को केन्द्र, हरियाणा, यूपी और पंजाब सरकार को भी देने का आदेश दिया है।
Plea on Delhi air pollution in SC | Chief Justice of India NV Ramana tells the Centre that air pollution is a serious situation. He says we have to wear masks at home also.
— ANI (@ANI) November 13, 2021
Supreme Court asks Centre what steps it has taken to tackle air pollution. pic.twitter.com/WTIrvKW2tK
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिला याचिका में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का ढुलमुल रवैया रखने का आरोप लगाया गया है। याचिका में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अदालत द्वारा निगरानी की मांग की गई है। इसके अलावा इसमें सर्दियों और पराली जलाने के मौसम में हवा की गुणवत्ता खराब न हो यह सुनिश्चित करने करने की मांग है।