नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका से अलग हुए CJI गोगोई, बताई ये वजह

By भाषा | Published: January 21, 2019 12:24 PM2019-01-21T12:24:55+5:302019-01-21T13:06:41+5:30

सीजेआई ने राव की नियुक्ति संबधी याचिका की सुनवाई से खुद को किया अलग।

CJI Gogoi separated from petition challenging appointment of Nageshwar Rao | नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका से अलग हुए CJI गोगोई, बताई ये वजह

नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका से अलग हुए CJI गोगोई, बताई ये वजह

नयी दिल्ली, 21 जनवरीः प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे।

प्रधानमंत्री, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीजेआई या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत का कोई न्यायाधीश इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा होते हैं।

याचिका के अनुसार नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त करने का सरकार का पिछले साल 23 अक्टूबर का आदेश शीर्ष अदालत ने आठ जनवरी को निरस्त कर दिया था, लेकिन सरकार ने मनमाने, गैरकानूनी, दुर्भावनापूर्ण तरीके से कदम उठाते हुये और डीएसपीई कानून का ‘पूरा उल्लंघन' करते हुए पुन: यह नियुक्ति कर दी।

सीजेआई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक पीठ राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Web Title: CJI Gogoi separated from petition challenging appointment of Nageshwar Rao

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