उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए मामले में आरोप पत्र दायर

By भाषा | Published: November 22, 2020 11:22 PM2020-11-22T23:22:38+5:302020-11-22T23:22:38+5:30

Chargesheet filed against Umar Khalid and Sharjeel Imam in UAPA case | उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए मामले में आरोप पत्र दायर

उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए मामले में आरोप पत्र दायर

नयी दिल्ली, 22 नवंबर दिल्ली पुलिस ने फरवरी में शहर के उत्तरी-पूर्वी हिस्से में हुई सांप्रदायिक हिंसा के ''षड्यंत्र'' से संबंधित मामले में रविवार को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शरजील इमाम के खिलाफ यहां एक अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया।

सूत्रों के अनुसार पुलिस ने खालिद, इमाम और एक अन्य आरोपी फैजान खान के खिलाफ कठोर गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। उनपर, दंगे, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। 930 पन्नों के इस पूरक आरोप पत्र को यूएपीए की धारा 13 (गैर-कानूनी गतिविधियां), 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिविधि के लिये चंदा जुटाना) और 18 (षड़यंत्र) के तहत दायर किया गया है। इसके अलावा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड़यंत्र) के साथ धारा 109 (उकसाना), 114 (अपराध के समय उकसाने वाले की मौजूदगी), 147 और 148 (दंगा) के तहत आरोपित किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 353, 395, 419, 419, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 34 भी लगाई गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के अधिनियम के तहत यह आरोप पत्र दायर किया गया है।

खालिद और इमाम फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। खान को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।

मुख्य आरोप पत्र सितंबर में पिंजरा तोड़ की सदस्यों तथा जेएनयू की छात्राओं देवांगना कालिता और नताशा नरवाल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ दायर किया गया था।

अन्य आरोपी जिनका आरोप पत्र में नाम है उनमें कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफाउर्रहमान , आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम, अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

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Web Title: Chargesheet filed against Umar Khalid and Sharjeel Imam in UAPA case

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