PNB स्कैम: भगोड़े घोटालेबाज मेहुल चौकसी को कहीं बचा तो नहीं रही मोदी सरकार, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र

By भाषा | Published: July 2, 2019 12:54 PM2019-07-02T12:54:47+5:302019-07-02T12:54:47+5:30

अरबों रुपये के घोटाले का भगोड़ा मेहुल चोकसी ‘पंजाब नेशनल बैंक’ (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है।

Centres moves Supreme Court against Bombay High Court order asking for Mehul Choksi medical report | PNB स्कैम: भगोड़े घोटालेबाज मेहुल चौकसी को कहीं बचा तो नहीं रही मोदी सरकार, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र

केंद्र के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से चौकसी को भारत लाना कठिन हो सकता है।

केन्द्र ने अरबों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिये उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

मेहुल चोकसी ‘पंजाब नेशनल बैंक’ (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ से कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश चोकसी को भारत लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार की याचिका पर विचार करेगी और उसे सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश देगी। हाईकोर्ट ने चौकसी के पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के दाव पर गौर करते हुये उसके वकील को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एंटीगुआ से भारत की यात्रा करने के लिए स्वस्थ है या नहीं। 

Web Title: Centres moves Supreme Court against Bombay High Court order asking for Mehul Choksi medical report

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