OTT और डिजिटल न्यूज प्लेटफार्मों के लिए केंद्र ने जारी की सलाह, सट्टेबाजी के विज्ञापन को लेकर कही ये बात
By मनाली रस्तोगी | Published: October 3, 2022 07:30 PM2022-10-03T19:30:09+5:302022-10-03T19:39:04+5:30
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा संचालित सरोगेट समाचार वेबसाइटों के विज्ञापनों के संबंध में संबंधित समाचार वेबसाइटों के लोगो उन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के समान हैं, जो किसी भी कानूनी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को डिजिटल पब्लिशर्स, ओटीटी प्लेटफार्मों और प्राइवेट सैटलाइट टेलीविजन चैनलों को सलाह जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ये देखा गया है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ डिजिटल न्यूज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं।
सरकार ने यह भी कहा कि कुछ ऑनलाइन अपतटीय सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट्स के रूप में समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये दोहराते हुए कि सट्टेबाजी और जुआ भारत के अधिकांश हिस्सों में एक अवैध गतिविधि है, मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन अपतटीय सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं।
मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा संचालित सरोगेट समाचार वेबसाइटों के विज्ञापनों के संबंध में संबंधित समाचार वेबसाइटों के लोगो उन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के समान हैं, जो किसी भी कानूनी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से समाचार वेबसाइटों और ओटीटी प्लेटफार्मों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या उनकी सरोगेट समाचार वेबसाइटों के विज्ञापनों को प्रसारित करने से परहेज करने के लिए कहा है।
Ministry of Information & Broadcasting issues advisory to publishers of news and current affairs content on digital media advising them to refrain from publishing advertisements of online betting platforms on online and social media. pic.twitter.com/rAOESQmNLo
— ANI (@ANI) October 3, 2022
सरकार ने कहा, "ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म समाचार की आड़ में सरोगेट विज्ञापन के रूप में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह भी सूचित किया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म खुद को पेशेवर खेल ब्लॉग, खेल समाचार वेबसाइटों आदि के रूप में विज्ञापन दे रहे हैं, जबकि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों की एक सांकेतिक सूची प्रदान करते हैं जो सरोगेट विज्ञापन के लिए समाचार का उपयोग कर रहे हैं।"
इसके अलावा निजी चैनलों को अपनी सलाह में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आरोप लगाया कि कुछ ऑनलाइन अपतटीय सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने टीवी चैनलों पर अपने सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट उत्पाद के रूप में समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। केंद्र ने याद दिलाया कि भारत के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है।
इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा चलाए जा रहे सरोगेट वेबसाइटों के विज्ञापन उनकी मूल कंपनी के समान लोगो वाले टीवी चैनलों पर चलाए गए थे क्योंकि वे भारतीय कानून के तहत किसी कानूनी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
सरकार ने कहा, "इस संबंध में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह भी सूचित किया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म खुद को पेशेवर खेल ब्लॉग, खेल समाचार वेबसाइटों आदि के रूप में विज्ञापन दे रहे हैं, जबकि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों की एक सांकेतिक सूची प्रदान करते हैं जो सरोगेट विज्ञापन के लिए समाचार का उपयोग कर रहे हैं।" मंत्रालय ने चेतावनी दी कि उपरोक्त का उल्लंघन लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।