सरकार ने चीनी निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगायी, घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए उठाया कदम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2022 06:46 AM2022-05-25T06:46:58+5:302022-05-25T06:49:29+5:30

डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी।

centre-imposes-restrictions-on-sugar-exports-domestic-stock price hike | सरकार ने चीनी निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगायी, घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए उठाया कदम

सरकार ने चीनी निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगायी, घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए उठाया कदम

Highlightsचीनी का निर्यात एक जून, 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।ये पाबंदी यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी।100 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) तक चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को चीनी के निर्यात पर एक जून से पाबंदी लगा दी, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को रोकना है। बीते 6 सालों में सरकार ने चीनी निर्यात पर पहली बार निर्यात प्रतिबंध लगाया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘चीनी (कच्ची, परिष्कृत और सफेद चीनी) का निर्यात एक जून, 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।’’

हालांकि, इसने कहा कि ये पाबंदी सीएक्सएल और टीआरक्यू के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी। सीएक्सएल और टीआरक्यू के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है।

एक बयान में, सरकार ने कहा कि चीनी मौसम 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, उसने एक जून से चीनी निर्यात को विनियमित करने का निर्णय लिया है।

उसने कहा, ‘‘सरकार ने चीनी मौसम 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से 100 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) तक चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है।’’

उसने कहा, ‘‘डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी।’’

(भाषा से इनपुट के साथ)

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