केंद्रीय सूचना आयोग ने DEA से राजनीतिक चंदों पर मांगी गयी सूचना देने को कहा, जानिए क्या है मामला

By भाषा | Published: January 8, 2020 08:55 PM2020-01-08T20:55:58+5:302020-01-08T20:55:58+5:30

सीआईसी ने वित्त मंत्रालय के तहत डीईए, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग तथा चुनाव आयोग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करके यह भी पूछा है कि 30 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर सूचना नहीं देने के लिए उन सभी पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए।

Central Information Commission asked DEA to give information sought on political donations, know what is the matter | केंद्रीय सूचना आयोग ने DEA से राजनीतिक चंदों पर मांगी गयी सूचना देने को कहा, जानिए क्या है मामला

वित्तीय सेवा विभाग और ईसी के साथ मिलकर काम करें और नायक को इस मुद्दे पर ठोस जवाब दें।

Highlightsआरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने ऐसे प्रतिवेदनों की संख्या की जानकारी, उनकी प्रतियां मांगी थीं। 2017 में आरबीआई तथा चुनाव आयोग से परामर्श करके तैयार चुनावी बांड योजना का मसौदा भी मांगा।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) को उस आरटीआई कार्यकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया है जिसने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोगों की तरफ से गोपनीयता बरतने का अनुरोध करते हुए उसे मिले प्रतिवेदनों की संख्या पूछी है।

सीआईसी ने वित्त मंत्रालय के तहत डीईए, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग तथा चुनाव आयोग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करके यह भी पूछा है कि 30 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर सूचना नहीं देने के लिए उन सभी पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए।

आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने ऐसे प्रतिवेदनों की संख्या की जानकारी, उनकी प्रतियां मांगी थीं। उन्होंने विभाग द्वारा 2017 में आरबीआई तथा चुनाव आयोग से परामर्श करके तैयार चुनावी बांड योजना का मसौदा भी मांगा।

डीईए ने अपने जवाब में कहा कि उनके पास जानकारी नहीं है और उन्होंने आरटीआई आवेदन की प्रति वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग को भेज दी है। आरबीआई और ईसी ने भी कहा कि उनके पास जानकारी नहीं है। सीआईसी ने एक अक्टूबर, 2019 के अपने अंतरिम आदेश में डीईए को उन अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया था जो सूचना रोक सकते हैं।

सूचना आयुक्त सुरेश चंद्र ने डीईए को निर्देश दिया था कि वित्तीय सेवा विभाग और ईसी के साथ मिलकर काम करें और नायक को इस मुद्दे पर ठोस जवाब दें। तीन जनवरी के ताजा आदेश में आयोग ने कहा कि डीईए ने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया और जिम्मेदारी नहीं निभाई।

यह आदेश मंगलवार को सार्वजनिक किया गया। उन्होंने आरबीआई को आरटीआई अर्जी पर फिर से नजर डालने और आरटीआई कानून के अनुसार आवेदक को जवाब या सूचना देने का निर्देश भी दिया। 

Web Title: Central Information Commission asked DEA to give information sought on political donations, know what is the matter

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे