सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र और राज्य सरकारें CIC, SIC में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्त करें नियुक्त

By भाषा | Published: December 16, 2019 01:58 PM2019-12-16T13:58:59+5:302019-12-16T13:59:41+5:30

शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के आदेश के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने सीआईसी और एसआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है।

Center and state govt to appoint information commissioner in CIC, SIC within three months says SC | सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र और राज्य सरकारें CIC, SIC में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्त करें नियुक्त

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Highlightsउच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।उसने कहा कि सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है। 

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया और कहा कि सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है। 

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की इस बात पर गौर किया कि शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के आदेश के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने सीआईसी और एसआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी इस पीठ का हिस्सा हैं। 

पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि नियुक्तियां करना आज से शुरू कर दें।’’ न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर उस खोज समिति के सदस्यों के नाम सरकारी वेबसाइट पर डालें जिन्हें सीआईसी के सूचना आयुक्त चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। 

इस मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग का मामला भी उठाया और कहा कि इसके नियमन के लिए कुछ दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है। 

पीठ ने कहा, ‘‘जिन लोगों का किसी मुद्दे विशेष से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं होता है वह भी आरटीआई दाखिल कर देते हैं। यह एक तरह से आपराधिक धमकी जैसा है, जैसे ब्लैकमेल करना। हम सूचना के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं लेकिन दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है।’’ पीठ अंजलि भारद्वाज की अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

Web Title: Center and state govt to appoint information commissioner in CIC, SIC within three months says SC

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