तिहाड़ जेल में कैदी की कथित हत्या के मामले की जांच सीबीआई करे: अदालत
By भाषा | Published: July 21, 2021 10:32 PM2021-07-21T22:32:18+5:302021-07-21T22:32:18+5:30
नयी दिल्ली, 21 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में एक कैदी की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी और उचित जांच नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल किए।
मृतक कैदी के परिजन की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस बात पर गौर किया कि मामले में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद ठीक तरह से जांच नहीं की।
न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘अदालत के मुताबिक कैदी की जिस तरह से मौत हुई है उसके अलावा चिंता का एक प्रमुख विषय यह है कि जेल के भीतर से पीसीआर को फोन किया गया और वह फोन नंबर पीसीआर कॉल में रिकॉर्ड भी हुआ उसके बावजूद कोई उचित जांच क्यों नहीं की गई।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘अदालत को लगता है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपना ठीक है।’’
उच्च न्यायालय ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर तय करते हुए कहा कि प्राथमिकी की जांच के बाद सीबीआई के संबंधित पुलिस अधीक्षक सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करें।
उक्त कैदी जून 2019 से न्यायिक हिरासत में था और उसकी मई 2021 में मौत हो गई थी। उसके परिजनों के मुताबिक शव पर कथित तौर पर गहरे जख्म थे और घटना से एक दिन पहले पीड़ित ने अपनी बहन को फोन पर कहा था कि ‘‘जेल अधिकारी उसकी हत्या कर देंगे।’’
उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि घटना के वक्त जेल से पीसीआर को कॉल किया गया था लेकिन वह कॉल जेल अधिकारियों ने नहीं किया था। फोन पर बताया गया था कि कैदी की हत्या कर दी गई है।
वहीं, जेल अधिकारियों ने कहा कि कैदी के शव पर कोई जख्म नहीं थे।
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