सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में CBI, कमिश्नर राजीव कुमार सहित 5 DSP रैंक के अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी
By पल्लवी कुमारी | Published: February 6, 2019 10:56 AM2019-02-06T10:56:36+5:302019-02-06T10:56:36+5:30
चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार से पूछताछ के प्रयास के बाद केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी रविवार शाम को कोलकाता में धरने पर बैठी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बनाम ममता बनर्जी और शारदा चिटफंड घोटाले में मंगलवार(5 जनवरी) को सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के साथ पूछताछ में सहयोग करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद ही सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई डीएसपी (DSP)रैंक के पांच अधिकारियों से पूछताछ का पूरा प्लान बना चुकी है। ये फैसला सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। शिलांग में किस दिन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ होगी, इसकी तारीख का खुलासा नहीं हुआ है।
सीबीआई कर रही है इस पेन ड्राइव की तलाश
सीबीआई ने मंगलवार( 5 जनवरी) को नई दिल्ली में लोधी रोड कार्यालय में बैठक की। जिसमें इस पूरे मामले की बारीकियों पर चर्चा किया गया। सीबीआई सूत्रों ने संकेत दिया कि राजीव कुमार(DGP) की पूछताछ खोए हुए दस्तावेजों और सबूतों के के इर्द-गिर्द होगी। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि कुछ सबूत अभी भी राजीव कुमार के पास ही हैं। सीबीआई पहले से ही एक पेन ड्राइव की तलाश कर रही है, जिसे शारदा मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन ने कथित तौर पर अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक, अमरीन आरा को सौंप दिया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सूत्रों ने संकेत दिया कि देबजानी मुखर्जी द्वारा उपयोग किए गए पेन ड्राइव और कंप्यूटर में 2010 से 2013 के बीच के सबूत है। एजेंसी द्वारा राजीव कुमार को कुछ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) के विवरण के बारे में पूछताछ करने की संभावना है। सीबीआई अधिकारियों ने दावा किया कि उनका मानना है कि पिछले साल 28 जून को उन्हें मिले सीडीआर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सीबीआई के एक अधिकारी ने संकेत दिया कि पत्राचार सहित कई गुप्त दस्तावेज और सामग्री भी गायब थे।
शारदा चिटफंड घोटले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, DGP और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में CBI के सामने पेश होंगे। पश्चिम बंगाल CBI मामले में अवमानना मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। इस फैसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने की है। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक गुप्ता भी शामिल थे। सीबीआई ने दावा कि उनके पास पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुख्ता सबूत है।
ममता बनर्जी ने खत्म किया धरना
सीबीआई को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई करने से रोके जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार शाम को अपना धरना खत्म कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने तक उनकी जंग जारी रहेगी।
ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट अनुकूल आदेश के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श के बाद अपना धरना खत्म किया। तेदेपा अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ धरना स्थल पर खड़ी ममता ने अपने समर्थकों की भीड़ के समक्ष कहा, ''मैं छोड़ूंगी नहीं...मोदी हटाओ, देश बचाओ। यह धरना लोगों की जीत है, देश की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। अब मैं यह लड़ाई दिल्ली लेकर जाउंगी।'' बनर्जी और केंद्र दोनों ही इस अदालती आदेश को अपनी नैतिक जीत बता रहे हैं।