एयरसेल मैक्सिस केस: CBI ने पी चिदंरबम को भी बनाया अभियुक्त, दायर किया पूरक आरोप-पत्र
By भारती द्विवेदी | Published: July 19, 2018 05:50 PM2018-07-19T17:50:44+5:302018-07-19T17:50:44+5:30
पी. चिंदबरम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है- 'सीबीआई पर दबाव डालकर मेरे और कुछ बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ फर्जी इल्जाम लगाकर चार्जशीट दायर करवाई गई है।
नई दिल्ली, 19 जुलाई: एयरसेल मैक्सिस केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम क खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। एयरसेल मैक्सिस केस में इनदोनों के अलावा सीबीआई ने 16 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने उल्लेख किया कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड निकासी के संबंध में मनी ट्रेल्स के दो सेट खोजे गए थे। इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होनी है।
#CORRECTION: Central Bureau of Investigation (CBI) files fresh charge sheet in Aircel Maxis case Delhi's Patiala House Court against 18 accused including P Chidambaram and Karti Chidambaram. https://t.co/P2MejxUipw
— ANI (@ANI) July 19, 2018
वहीं इस मामले में पी. चिंदबरम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है- 'सीबीआई पर दबाव डालकर मेरे और कुछ बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ फर्जी इल्जाम लगाकर चार्जशीट दायर करवाई गई है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और मैं ये केस जान लगाकर लड़ूंगा। आगे से मैं पब्लिक में इस विषय पर कोई कमेंट नही दूंगा।'
CBI has been pressured to file a charge sheet to support a preposterous allegation against me and officers with a sterling reputation. The case is now before the Hon'ble Court and it will be contested vigorously. I shall make no more public comment- P Chidambaram (file pic) pic.twitter.com/3Zq6Jphfq5
— ANI (@ANI) July 19, 2018
आपको बता दें कि इससे पहले 10 जुलाई को एयरसेल मैक्सिस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पी. चिंदबरम और कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत 7 अगस्त तक बढ़ाई थी। साथ ही उनदोनों की गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी। चिदंबरम ने 30 मई को अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि इस मामले के सभी साक्ष्यों की प्रकृति दस्तावेजी लगती है और वे पहले से मौजूदा सरकार के पास हैं। इसके अलावा, उनसे कुछ और बरामद नहीं किया जाना है।
अदालत ने टूजी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े एयरसेल - मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्रमश : 2011 और 2012 में दर्ज दो मामलों में कार्ति को आज तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने से जुड़ा है। पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरसेल मैक्सिस को एफडीआई को मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समीति की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में चिदंबरम पर पद का दुरूपयोग करने का आरोप है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले भी कई बार चिदंबरम से पूछताछ कर चुका है।
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