सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली
By भाषा | Published: November 26, 2021 03:42 PM2021-11-26T15:42:00+5:302021-11-26T15:42:00+5:30
(अभिषेक शुक्ला)
(दूसरे पैरा में उच्च न्यायालय के स्थान पर केंद्र सरकार लिखते हुए रिपीट)
नयी दिल्ली, 26 नवंबर सीबीआई को भ्रष्टाचार के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस एन शुक्ला पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गयी है। उन पर अपने आदेशों के जरिये एक निजी मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप है।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार रिपीट केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी। केंद्र सरकार के मंजूरी देने के बाद सीबीआई अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।
उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश शुक्ला के अलावा एजेंसी ने प्राथमिकी में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई एम कुद्दुसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव तथा पलाश यादव, ट्रस्ट और निजी व्यक्तियों भावना पांडेय और सुधीर गिरि को भी नामजद किया है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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