सीबीआई ने ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ के खिलाफ दर्ज किया आपराधिक मामला, आनंद ग्रोवर हुए नामजद

By भाषा | Published: June 18, 2019 03:17 PM2019-06-18T15:17:31+5:302019-06-18T15:17:31+5:30

उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह के पति ग्रोवर संगठन के न्यासी एवं निदेशक हैं। प्राथमिकी धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से निपटने वाली आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

CBI files criminal case against lawyers collective | सीबीआई ने ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ के खिलाफ दर्ज किया आपराधिक मामला, आनंद ग्रोवर हुए नामजद

सीबीआई ने ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ के खिलाफ दर्ज किया आपराधिक मामला, आनंद ग्रोवर हुए नामजद

सीबीआई ने एफसीआरए नियमों के कथित उल्लंघनों के सिलसिले में दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की प्राथमिकी में आनंद ग्रोवर को बतौर आरोपी नामजद किया गया है।

उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह के पति ग्रोवर संगठन के न्यासी एवं निदेशक हैं। प्राथमिकी धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से निपटने वाली आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। प्राथमिकी में एनजीओ के अज्ञात पदाधिकारियों एवं उससे जुड़े लोगों और अज्ञात लोकसेवकों एवं अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से एनजीओ के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम, 2010 की धाराओं को भी शामिल किया गया है।

1981 में शुरू हुए संगठन की वेबसाइट में लिखा है कि ‘‘यह ऐसे वकीलों का समूह है जिसका मिशन हाशिए पर मौजूद समूहों को कानून के प्रभावशाली उपयोग और मानवाधिकारों की वकालत, कानूनी सहायता एवं मुकदमे के जरिए सशक्त बनाना और उनकी स्थिति बदलना है’’। 

Web Title: CBI files criminal case against lawyers collective

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