यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाए गए, कुछ भूमिगत भी हुए हैंः सिंह
By भाषा | Published: October 1, 2019 04:53 PM2019-10-01T16:53:37+5:302019-10-01T16:53:37+5:30
पुलिस महानिदेशक ओ. पी. सिंह ने जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे पत्र में कहा '' गत वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बांग्लादेशी मूल के नागरिकों के अवैध रूप से रहने और कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के भूमिगत होने की बात सामने आयी है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों सहित अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान के लिये अभियान चलाये।
पुलिस महानिदेशक ओ. पी. सिंह ने जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे पत्र में कहा '' गत वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बांग्लादेशी मूल के नागरिकों के अवैध रूप से रहने और कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के भूमिगत होने की बात सामने आयी है।
वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों व अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनका सत्यापन करा इस संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।''
UP DGP on reports of 'UP Police asked to identify & deport foreigners': It has nothing to do with NRC. Bangladeshis & foreigners who've been living here illegally will be identified & their documents will be verified.They will be deported if their documents are found to be false. pic.twitter.com/Ot1IprIHEo
— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2019
पुलिस महानिदेशक कार्यालय से यह पत्र मीडिया के लिये मंगलवार को जारी किया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक जनपद के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड/रोड के किनारे व उसके आसपास नई बस्तियों आदि स्थानों का चिन्हांकन तत्काल करा लिया जाये, जहां इस तरह के बांग्लादेशी एवं अन्य विदेशी नागरिक शरण लेते हैं।
इस अभियान में पूर्ण सर्तकता एवं वीडियोग्राफी के साथ नियमानुसार सत्यापन अभियान चलाए जाए। पत्र में उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि कोई अपना पता राज्य के अन्य जिलों में बताए तो समयबद्ध तरीके से संबंधित राज्य के जनपद से उनका सत्यापन करा लिया जाए।
इस बात की भी जांच करायी जाये कि इन बांग्लादेशी नागरिकों अथवा अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा अपने प्रवास को विनियमित करने हेतु कौन-कौन से अभिलेख/सुविधायें प्राप्त कर ली गयी हैं। इनमें राशन कार्ड, मतदान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट तथा आधार कार्ड आदि हो सकते हैं।