CBI Inquiry: बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, मामले की होगी सीबीआई जांच, 7 अप्रैल तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

By आजाद खान | Published: March 25, 2022 11:37 AM2022-03-25T11:37:24+5:302022-03-25T12:13:00+5:30

आपको बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरूवार को बीरभूम हिंसा पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के साथ एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Calcutta High Court orders CBI probe in Rampurhat Birbhum case Report submitted by April 7 SIT mamta banerjee | CBI Inquiry: बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, मामले की होगी सीबीआई जांच, 7 अप्रैल तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

CBI Inquiry: बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, मामले की होगी सीबीआई जांच, 7 अप्रैल तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

Highlightsबीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है।हालांकि राज्य सरकार पहले भी ऐसे जांच का विरोध करते रहा है।

Birbhum Violence: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम हिंसा मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का शुक्रवार को आदेश दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से मामले के कागजात और गिरफ्तार लोगों को सीबीआई के सुपुर्द करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई को मामले में सात अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की आगे की सुनवाई सात अप्रैल को ही की जाएगी। 

पीठ ने क्या कहा

पीठ ने कहा कि न्याय के हित में सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट कस्बे के पास बोगतुई गांव में मंगलवार को तड़के कुछ मकानों में कथित तौर पर आग लगा देने से दो बच्चों सहित आठ लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। 

माना जा रहा है कि बदले की भावना में हिंसा हुई है

माना जा रहा है कि यह घटना सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पंचायत अधिकारी की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप हुई थी। पीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इस घटना की सीबीआई या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर भी अदालत ने स्वत: संज्ञान याचिका के साथ सुनवाई की।

राज्य सरकार ने पहले सीबीआई या एनआईए के जांच का विरोध किया था

वहीं इस मामसे में राज्य ने पहले ही सीबीआई या एनआईए के जांच के अनुरोध का विरोध किया है। विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच कर रहा है और उसे समय दिया जाना चाहिए। 
 

Web Title: Calcutta High Court orders CBI probe in Rampurhat Birbhum case Report submitted by April 7 SIT mamta banerjee

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