बजट 2019: मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव, अमीरों पर लगाया टैक्स
By स्वाति सिंह | Published: July 5, 2019 01:21 PM2019-07-05T13:21:14+5:302019-07-05T14:00:19+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ और उससे ज्यादा के आय वालों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट पेश करते दौरान वित्त मंत्री ने कहा 'पांच लाख रुपये सालाना से अधिक आय पर ही करदाता कर देनदारी के दायरे में आयेंगे। इसके साथ ही उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्सयोग्य आय पर सरचार्ज लगेगा। अब इस पर 3 से 7 प्रतिशत तक सरचार्ज लगेगा।
अंतरिम बज़ट 2019 में करदाताओं को क्या मिला था
- टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की गई थी।
- 5 लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों को टैक्स नहीं भरना था।
- टैक्स छूट से 3 करोड़ मिडिल क्लास वालों को फायदा मिला था।
-स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार हुआ था।
- मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई थी।
40,000 तक ब्याज से होने वाली इनकम पर नहीं देना था टैक्स
अंतरिम बजट 2019 में पीयूष गोयल ने 40,000 तक ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया था। जिससे पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों को ब्याज छूट मिली थी। इससे पहले ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा मात्र 10,000 रुपए थी।
80 सी के तहत नहीं बढ़ी थी टैक्स छूट की सीमा
केंद्र सरकार ने 80 सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को पुराने स्तर यानी 1.5 लाख रुपए पर ही बनाए रखा था।