साबित करें कि नवाब मलिक के ट्वीट गलत हैं, मानहानि मामले में समीर वानखेड़े के पिता से बॉम्बे हाईकोर्ट
By अनिल शर्मा | Published: November 11, 2021 01:43 PM2021-11-11T13:43:35+5:302021-11-11T14:11:29+5:30
समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने कोर्ट से मांग की है कि भविष्य में मलिक द्वारा कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी ना की जाए। ध्यानदेव ने मलिक से 1.25 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि की भी मांग की है।
मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव से कहा है कि वह उनके बेटे के खिलाफ मलिक के ट्वीट्स को गलत साबित करें। इसके साथ ही कोर्ट ने मलिक से हलफनामा मांगा है जिससे ये साबित हो पाए कि उन्होंने समीर के जन्म से मुसलमान होने का जो दावा किया था वो सत्यापित हो सके।
ध्यानदेव वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने पूछा कि समीर को ऐसे शख्स को स्पष्टीकरण क्यों देना चाहिए? वह एक विधायक हैं ना कि अदालत हैं। इस पर जस्टिस माधव जामदार ने कहा, आप (समीर) सरकारी अधिकारी हैं। आपको सिर्फ इतना साबित करना है कि ट्वीट (मलिक द्वारा किए गए ट्वीट) पहली नजर में गलत हैं।
माधव ने आगे कहा कि आपके पुत्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि वह एक सरकारी अधिकारी हैं और जनता का कोई भी सदस्य उनकी समीक्षा कर सकता है।
गौरतलब है कि समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने कोर्ट से मांग की है कि भविष्य में मलिक द्वारा कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी ना की जाए। ध्यानदेव ने मलिक से 1.25 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि की भी मांग की है।
एनसीपी नेता मलिक ने समीर वानखेड़े की जाति और फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने समीर पर वसूली का भी आरोप लगाया था।