सुशांत सिंह राजपूत केस की CBI जांच: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- अब होगी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई

By पल्लवी कुमारी | Published: August 19, 2020 02:34 PM2020-08-19T14:34:34+5:302020-08-19T14:57:18+5:30

34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा ना जताते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

BJP Minister ravi shankar prasad on SC Verdict CBI To Handle Sushant Singh Case | सुशांत सिंह राजपूत केस की CBI जांच: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- अब होगी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के बाद हम उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देंगे। 

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच करने का आदेश दिया है। बुधवार (19 अगस्त) को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार का सीबीआई से मामले की जांच का अनुरोध करना उचित था। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पटना पु​लिस की एफआईआर को सही मानते हुए सीबीआई (CBI) द्वारा अनुसंधान को सही बताया है, ये न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही उदयमान कलाकार था, उसका इस दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। 

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि सुशांत की आत्मा को अब थोड़ी शांति मिलेगी। पूरे देश की पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए। आज मुझे इस बात का संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार जांच होगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होनी चाहिए।

सीएम नीतीश कुमार ने कहा-  बिहार पुलिस की जांच और यहां दर्ज की गई FIR सही थी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फौसले के बाद कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ होता है कि बिहार पुलिस की जांच और यहां दर्ज की गई FIR सही थी। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का परिवार या बिहार के लोग ही नहीं, पूरा देश इस मामले को लेकर चिंतित है। सीबीआई जांच के साथ, लोग भरोसा कर सकते हैं कि न्याय होगा।

सीएम नीतीश ने कहा, ये बातें राजनीति के बारे में नहीं हैं, ये न्याय के बारे में हैं। हम न्याय प्रदान करने पर केंद्रित हैं। जो कहा गया, वह सही नहीं था। जांच में अब तेजी आएगी। आज यह साबित हो गया कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों में कानून का पालन किया गया था। 

देवेंद्र फड़नवीस ने कहा- महाराष्ट्र सरकार को इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत 

महाराष्ट्र पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस को महाराष्ट्र में हैंडल किया गया, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि CBI जल्द से जल्द जांच करेगी।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के बाद हम उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कई लोग उत्सुकता से जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं ताकि अटकलों पर लगाम लगाई जा सके। 

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिये सीबीआई को हस्तांतरित करने में सक्षम थी। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना सही था और इसे सीबीआई को सौंपना विधिसम्मत था। शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर यह फैसला सुनाया। रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज मामला मुंबई हस्तांतरित करने का अनुरोध करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में काफी जांच कर चुकी है।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विका सिंह ने कहा, आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी उसका दायरा बहुत सीमित था।
 

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