सिग्नेचर ब्रिज मारपीट मामला: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ लोक सभा में लाएंगे विशेषाधिकार हनन नोटिस
By भाषा | Published: November 23, 2018 01:07 PM2018-11-23T13:07:51+5:302018-11-23T13:08:13+5:30
चार नवंबर को कार्यक्रम के दौरान हुई घटना के बाद आप और भाजपा ने मार-पीट का आरोप लगाते हुए एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
नयी दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा) भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख एवं सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि वह आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे। तिवारी का आरोप है कि इस महीने की शुरुआत में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान खान ने कथित तौर पर उनके साथ मार-पीट की थी और उन्हें धमकाया था।
चार नवंबर को कार्यक्रम के दौरान हुई घटना के बाद आप और भाजपा ने मार-पीट का आरोप लगाते हुए एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
एक महीने तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होने वाला है।
उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, “मैं आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के 20वें अध्याय की नियम संख्या 222 के तहत विशेषाधिकार हनन नोटिस लाउंगा।’’
उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी इस कार्यक्रम में अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए गए थे। उनका आरोप था कि इलाके का सांसद होते हुए भी उन्हें उद्घाटन में कथित तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था।
तिवारी ने आरोप लगाया था कि खान ने सार्वजनिक स्थान पर उनके साथ कथित तौर पर “धक्का-मुक्की की, धमकाया, रोका और डराया।”
मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने लगायी फटकार
इससे पहले दिल्ली में एक पुलिस अफसर से बदसलूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 नवंबर) को बीजेपी नेता मनोज तिवारी को फटकार लगायी थी।
स्थानीय निकाय द्वारा एक परिसर पर लगायी गयी सील सितंबर में तोड़ने के सिलसिले में तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चल रही थी।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने तिवारी की निंदा करते हुए कहा कि न्यायालय उनके व्यवहार से ‘‘बेहद दुखी’’ है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए।
पीठ ने कहा कि तिवारी ने अदालत से अधिकार प्राप्त समिति के खिलाफ तुच्छ आरोप लगाए जिससे पता चलता है कि ‘‘वह कितना नीचे गिर सकते हैं।’’
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘‘गलत राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए कोई जगह नहीं है’’ और इनकी निंदा की जानी चाहिए। न्यायालय ने 19 सितंबर को तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।
उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में सीलिंग के चलते लगाई गई एक सील तोड़ने के मामले में तिवारी के खिलाफ ईडीएमसी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।