बिजनौर की अदालत ने मां को बेटे की हत्या का दोषी पाया, उम्र कैद की सज़ा सुनाई

By भाषा | Published: September 4, 2021 12:59 AM2021-09-04T00:59:28+5:302021-09-04T00:59:28+5:30

Bijnor court finds mother guilty of killing son, sentenced to life imprisonment | बिजनौर की अदालत ने मां को बेटे की हत्या का दोषी पाया, उम्र कैद की सज़ा सुनाई

बिजनौर की अदालत ने मां को बेटे की हत्या का दोषी पाया, उम्र कैद की सज़ा सुनाई

उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक अदालत ने एक शख्स की हत्या के जुर्म में उसकी मां को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, महिला का शफीक नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध था जिसकी जानकारी उसके बेटे को हो गई थी जिसके बाद महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी। शासकीय अधिवक्ता मुकुल राठौड़ के अनुसार, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के एक इलाके में स्थित घर में इस व्यक्ति का 28 नवंबर 2013 को फंदे से लटका शव मिला था। उनके मुताबिक, मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी सास ननद और शफीक नाम के एक शख्स ने उसके पति की हत्या की है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होने की बात सामने आई थी और पुलिस ने शफीक और मृतक की मां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, नगीना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मृतक की मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि शफीक को आरोप मुक्त कर दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Bijnor court finds mother guilty of killing son, sentenced to life imprisonment

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे