बिहार: पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक
By एस पी सिन्हा | Published: August 23, 2019 09:10 PM2019-08-23T21:10:27+5:302019-08-23T21:10:27+5:30
अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट ने आज अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन, मधुबनी के डीएम सिर्षत कपिल अशोक, मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जयनगर के बीडीओ को वेतन लेने पर रोक लगा दी है.
इस तरह अदालती आदेश का पालन नहीं करना इन अधिकारियों को मंहगा पड़ गया है. हाइकोर्ट ने कहा है जब तक आदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है तब तक ये सभी अधिकारी अपना अपना वेतन नहीं लेंगे.
हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने जयप्रकाश नारायण राम द्वारा अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर मामले की सुनवाई करते हुए दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुरुषोत्तम झा ने बताया कि पांच फरवरी, 2018 को हाइकोर्ट ने पिता की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया था.
याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई कि आवेदक के पिता सरयू प्रसाद राम जयनगर प्रखंड स्कूल में सहायक शिक्षक थे. उनकी मृत्यु 2014 में हो गई थी. तीन साल तक जयप्रकाश राम शिक्षा विभाग का चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. तब वह थक हार कर हाइकोर्ट की शरण में आया.
हाइकोर्ट ने पांच फरवरी, 2018 को ही निर्देश जारी कर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने को कहा. लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अदालत की भी बात नहीं मानी. इसके बाद आवेदक ने इसे अदालती अवमानना का मामला मानते हुए अदालत की शरण ली, जिसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाया है.