बिहार: प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, डीजल से चलने वाले ऑटो पर रोक

By एस पी सिन्हा | Published: November 7, 2019 02:53 AM2019-11-07T02:53:36+5:302019-11-07T02:53:36+5:30

इस बैठक में फैसला लिया गया कि साल 2021 से सीएनजी और बैट्री वाले ऑटो ही पटना समेत आसपास के इलाकों में चलेंगे. कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेडों पर मुहर लगी.

Bihar: Nitish cabinet big decision to control pollution, diesel-powered autos banned | बिहार: प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, डीजल से चलने वाले ऑटो पर रोक

बिहार के सीएम नीतीश कुमार। (फाइल फोटो)

Highlightsनीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है कि 31 जनवरी, 2021 से लागू होगा. फैसला लागू होने के बाद पटना में डीजल ऑटो पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा.

बिहार में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में नीतीश कैबिनेट ने फैसला किया है कि वर्ष 2021 से पटना और आसपास के इलाकों में डीजल से चलने वाले ऑटो पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.

नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है कि 31 जनवरी, 2021 से लागू होगा. फैसला लागू होने के बाद पटना में डीजल ऑटो पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा. इसके साथ ही 31 मार्च, 2021 से पटना से सटे दानापुर, फुलवारी, खगौल नगर परिषद में भी ऐसे ऑटो के परिचालन पर बैन रहेगा.

कैबिनेट की बैठक में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके अंतर्गत अब अप्रैल 2021 से डीजल की गाड़ियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

इस बैठक में फैसला लिया गया कि साल 2021 से सीएनजी और बैट्री वाले ऑटो ही पटना समेत आसपास के इलाकों में चलेंगे. कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेडों पर मुहर लगी. नीतीश कैबिनेट ने इसके साथ ही पटना नगर निगम, दानापुर, फुलवारी शरीफ, खगौल, दानापुर नगर परिषद में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी कमर्शियल वाहनों के परिचालन को तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंध की मंजूरी दी है.

बता दें कि हाल ही में पटना को देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर पाया गया था. इस आंकड़े के आने के बाद सरकार ने आनन-फानन में बैठक बुलाई थी.

कैबिनेट के अन्य फैसले में निगम और बोर्ड के कर्मियों का डीए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया. इसके तहत छठा वेतनमान पा रहे बोर्ड निगम के कर्मियों का डीए बढ़ाकर 154 फीसदी से 164 फीसदी कर दिया गया है.

कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष त्रिपुरारी प्रसाद सिंह कि जयंती हर साल 6 अक्टूबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाने, 50 कनीय अभियंता यांत्रिक के नियोजन के साथ कनीय अभियंता असैनिक के 150 पदों पर नियोज की भी स्वीकृति दी गई.

पटना, खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ सहित शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, सीएनजी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, वहीं इन इलाकों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि लघु जल संसाधन में संविदा पर दो सौ जूनियर डॉक्टरों की बहाली की जाएगी.

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की दोनों कंपनी को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि भरपाई के लिए 860 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई.

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