बिहार चमकी बुखार: CJM कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन-मंगल पांडेय के खिलाफ कोर्ट में दाखिल हुआ परिवाद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 24, 2019 12:57 PM2019-06-24T12:57:29+5:302019-06-24T12:58:23+5:30
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्सैफेलाइटिस से मुजफ्फरपुर में हुई 180 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केन्द्र और बिहार सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार यानी अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) से बच्चों की मौत के मामले में मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में 28 जून को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि सीजेएम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने बच्चों की मौत का जिम्मेदार दोनों मंत्रियों को बताते हुए CJM कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा जवाब
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्सैफेलाइटिस से मुजफ्फरपुर में हुई 180 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केन्द्र और बिहार सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने बिहार सरकार को चिकित्सा सुविधाओं, पोषण एवं स्वच्छता और राज्य में स्वच्छता की स्थिति की पर्याप्तता पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश में भी पहले इसी तरह से कई लोगों की जान जा चुकी है। अदालत ने इसका संज्ञान लिया और राज्य सरकार को भी इस पर जवाब दाखिल करने को कहा। मामले पर अगली सुनवाई 10 दिन के बाद की जाएगी।