बिहार: उच्च न्यायालय ने ट्रेन में महिला की मौत का लिया संज्ञान, कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस मामले में विवरण देने का दिया निर्देश
By भाषा | Published: May 29, 2020 01:48 PM2020-05-29T13:48:18+5:302020-05-29T13:48:18+5:30
ट्रेन में हुई महिला की मौत के मामले में अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एस डी यादव को भोजनावकाश उपरांत इस मामले में विवरण देने का निर्देश दिया।
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने प्रवासी कामगारों को गुजरात से बिहार ला रही एक ट्रेन में सवार एक महिला की मौत का बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस मृत महिला और उसे बच्चे को दिखा गया है। इस बीच खगड़िया जिले में लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी कामगारों को ला रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार दो लोगों के मौत के मामले सामने आए हैं।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस समाचार पत्र की खबर का संज्ञान लिया जो कि एक पत्र के माध्यम से उन तक पहुंचायी गयी थी। इस खबर में सोमवार को हुई इस मौत का उल्लेख है और यह बात दो दिन बाद प्रकाश में आयी। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एस डी यादव को भोजनावकाश उपरांत इस मामले में विवरण देने का निर्देश दिया।
बाद में यादव ने सूचित किया कि मृतक महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और सूरत से यात्रा करते समय उसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई। यह बात एक तथ्य है जिसकी सूचना उसकी बहन और बहनोई ने की है। यादव ने अदालत को सूचित किया कि न तो कोई पोस्टमार्ट किया गया और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज की गयी। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने परिजनों के बयान दर्ज कर शव को घर ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
जिला प्रशासन ने आगे की यात्रा के लिए उन्हें एम्बुलेंस भी प्रदान करवाई। यादव ने कहा कि महिला कटिहार की रहने वाली थी और अपने पति द्वारा छोड़ दिये जाने के बाद अपनी बहन और बहनोई के साथ रह रही थी। उसका अनाथ बच्चा अब उसकी बहन के संरक्षण में रह रहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जून की तारीख तय की।
बिहार में बृहस्पतिवार को इसी तरह की दो और घटनाएं और प्रकाश में आयीं। गुजरात से कटिहार आ रही ट्रेन में सवार एक महिला तथा हरियाणा के रेवाड़ी से आ रही एक ट्रेन में एक पुरूष की मौत हो गयी।