अनोखा फैसला, महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध देने की शर्त पर कोर्ट ने दी जमानत
By एस पी सिन्हा | Published: September 24, 2021 03:25 PM2021-09-24T15:25:16+5:302021-09-24T15:25:16+5:30
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि छह माह तक मुफ्त दूध देने के बाद इन्हें बच्चों के माता-पिता से प्रमाण पत्र लेकर पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड, एमएलए आदि से प्रमाणित कराकर कोर्ट में जमा करना है.
पटना: बिहार के मधुबनी में कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मारपीट के मामले के दो अभियुक्तों को इस शर्त जमानत दी है कि वे छह माह तक महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देंगे. साथ ही दूध देने का प्रमाण पत्र मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या विधायक से लेकर कोर्ट में जमा करेंगे.
दरअसल, कोर्ट में रंगदारी मांगने और नहीं देने पर शरीर पर बाइक चढाने व चाकू से विपक्षी को जख्मी कर देने के दो आरोपियों के जमानत के मामले पर सुनवाई हो रही थी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार झंझारपुर की निचली अदालत में एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने यह फैसला सुनाया है. दरअसल, शिवजी मिश्रा और अशोक मिश्रा पर रंगदारी मांगने और नहीं देने पर शरीर पर बाइक चढाने व चाकू से विपक्षी को जख्मी कर देने का आरोप था. आरएस ओपी में मामला (32/2021) दर्ज किया गया था.
22 मार्च 2021 को दोनों गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में आए थे. भगवान कुमार झा के आवेदन पर 28 फरवरी 2021 को विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में शिवजी मिश्र व अशोक मिश्र बीते मार्च से न्यायिक हिरासत में थे.
कोर्ट में उनके ओर से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी. इन्हीं दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अनुरोध किया था कि आरोपित 160 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में हैं. यह लोग किसान हैं. दूध उत्पादन और बेचने का काम करते हैं. जमानत पर रिहा होने के बाद सामाजिक सरोकार के कार्य को करने की इच्छा रखते हैं.
गाय पालने की जानकारी मिलने के बाद दिया आदेश
कोर्ट में बहस के दौरान दोनों अभियुक्तों के बारे में गाय पालने की जानकारी एडीजे को मिली. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि शिव जी मिश्रा तीन गाय रखे हुए हैं. प्रत्येक गाय 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है. अशोक मिश्रा के पास दो गाय हैं. प्रतिदिन प्रति गाय 5 लीटर दूध देती है.
यह जानकारी मिलने के बाद एडीजे ने शिवजी मिश्र को तीन महादलित परिवारों के बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देने की शर्त पर जमानत दी. इसके अलावा अशोक मिश्र को भी दो दलित परिवारों के पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देने का आदेश दिया.
साथ ही दस-दस हजार के दो जमानतदार पर दोनों को जमानत दी. इसका प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधि से लेकर जमा करने का निर्देश भी दिया.
आदेश में यह भी बताया है कि छह माह तक मुफ्त सेवा देने के बाद इन्हें बच्चों के माता-पिता से प्रमाण पत्र लेकर पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड, एमएलए आदि से प्रमाणित कराकर कोर्ट में जमा करना है. कोर्ट के अधिवक्ता अमित रंजन ठाकुर ने बताया कि एडीजे का यह आदेश कुपोषण को दूर करने की दिशा में भी एक कदम के रूप में देखा जा सकता है. कम से कम जमानत पर रिहा होने वाले लोग पांच बच्चों का कुपोषण को दूर करने में सक्षम होंगे.