बिहार में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां, पुलिस मुख्यालय ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश
By एस पी सिन्हा | Published: April 26, 2021 06:02 PM2021-04-26T18:02:20+5:302021-04-26T21:32:30+5:30
बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 68 और व्यक्ति की मौत हो जाने से इससे मरने वालों की संख्या 2155 तक गई.
पटनाः बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने की खबर सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने गंभीर रुख अख्तियार किया है.
दरअसल, बिहार में शादी-ब्याह व श्राद्ध कार्यक्रम में सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही हैं. यह बात सामने आने के बाद परेशान होकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी-डीआईजी और आईजी को पत्र लिखकर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है. राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार की तरफ से सभी एसपी-डीआईजी और आईजी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 18 अप्रैल 2021 को निर्गत दिशानिर्देश का दृढता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराएं.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार ने शादी विवाह समारोह, श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थिति की संख्या निर्धारित की है. आयोजकों को अपने अधीनस्थ संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से सूचित कराया जाए कि दिए गए मापदंड से अधिक संख्या में लोग उपस्थित न हों. आयोजन स्थल पर मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएं.
एडीजी ने स्पष्ट किया है कि सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. यहां बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य सरकार ने शादी विवाह में अधिकतम 100 लोगों की संख्या तय की है. इससे अधिक की उपस्थिति पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है.
लेकिन इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए शादी-विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों आर्केस्ट्रा सहित बार बालाओं का डांस कराकर भारी संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है. ऐसी कई खबरे सामने आ चुकी हैं. इन खबरों के सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय की नींद टूटी है और उसने दिशा-निर्देश जारी किया है. उधर, कोरोना की रोकथाम को लेकर नवादा के डीएम ने एक बड़ा कदम उठाया है.
जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने चार दिनों के लिए कंपलीट लॉकडाउन का एलान किया है. डीएम ने वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि आगामी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे. सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए केवल जरूरी सामानों की दुकानों को खोला जायेगा. मेडिकल, दूध, किराना दुकान आदि के दूकान खुले रहेंगे.
सब्जी बाजार के लिए समय तय किया जायेगा. नवादा में प्रखंड के भी बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं. दुकानों को अलग-अलग दिन खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी है. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील किया जा रहा है.