भंवरी देवी मामला: अदालत ने साजिश रचने की आरोपी को जमानत दी
By भाषा | Published: September 15, 2021 10:04 PM2021-09-15T22:04:00+5:302021-09-15T22:04:00+5:30
जोधपुर(राजस्थान), 15 सितंबर राजस्थान उच्च न्यायालय ने भंवरी देवी अपहरण व हत्याकांड की कथित तौर पर साजिश रचने वाली इंद्रा बिश्नोई को बुधवार को जमानत दे दी। इस मामले में राज्य सरकार के पूर्व मंत्री तथा 16 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
मामले में जमानत पाने वालों की सूची में इंद्रा आखिरी हैं। पिछले महीने अदालत ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और 15 अन्य लोगों को जमानत दी थी।
भंवरी देवी जोधपुर के जालीवाड़ा गांव में नर्स के तौर पर कार्यरत थी और सितंबर 2011 में लापता हो गई थी। उनके पति ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री महिपाल मदेरणा के कहने पर भंवरी देवी का अपहरण किया गया।
उल्लेखनीय है कि मदेरणा और भंवरी देवी के आपत्तिजनक दृश्यों वाली एक सीडी सामने आने के बाद मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इंद्रा को सीबीआई ने करीब पांच साल तक तलाश करने के बाद 2017 में गिरफ्तार किया था।
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