बंगाल रेप-मर्डर मामला: पीड़िता के पिता का नाम भी एफआईआर में शामिल, सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया
By विशाल कुमार | Published: April 14, 2022 07:18 AM2022-04-14T07:18:26+5:302022-04-14T07:23:46+5:30
सूत्रों ने कहा कि पिता और पड़ोसियों पर सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था क्योंकि 14 वर्षीय के शव का पुलिस शिकायत या मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना अंतिम संस्कार किया गया था।
कोलकाता:पश्चिम बंगाल के रानाघाट बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के बेटे और मुख्य आरोपी बृजा गोपाल गायली के साथ-साथ कथित पीड़िता के पिता, एक रिश्तेदार और एक पड़ोसी का भी नाम शामिल है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि पिता और पड़ोसियों पर सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया क्योंकि 14 वर्षीय के शव का पुलिस शिकायत या मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना अंतिम संस्कार किया गया था।
जहां 10 अप्रैल के एफआईआर के आरोपों में सामूहिक बलात्कार शामिल है, वहीं संदिग्ध हमलावरों में केवल गायली का नाम है। अन्य आरोपों में पॉक्सो अधिनियम के अलावा हत्या, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के कार्य शामिल हैं।
मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई ने पुलिस की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में सामूहिक बलात्कार के आरोप मुख्य रूप से इसलिए लगाए गए थे, क्योंकि माना जाता है कि जब लड़की को प्रताड़ित किया गया था तब दो से अधिक लोग मौजूद थे।
अधिकारी ने बताया कि दो को गिरफ्तार किया गया है, कुछ और जांच के घेरे में हैं। सबूत मिटाने के लिए एफआईआर में पीड़िता के पिता आरोपियों में शामिल हैं।