अब बाल कटाने के लिए भी देना होगा आधार कार्ड: ब्यूटी पार्लर, हजाम व स्पा वालों से ग्राहकों से AADHAR नंबर लेने को कहा
By भाषा | Published: June 2, 2020 06:19 PM2020-06-02T18:19:36+5:302020-06-02T18:30:12+5:30
देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है. राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ कर 24,586 पहुंच गई है.
चेन्नई: तमिलनाडु में नाई और ब्यूटी पार्लर वालों से कहा गया है कि वे ग्राहकों के आधार कार्ड का विवरण लें। सरकार ने ऐसा कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर किया है। हजामत की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक, उन्हें ग्राहकों के नाम, पते, आधार और मोबाइल नंबर का रेकॉर्ड रखना है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसका मकसद कोविड-19 को फैलने से रोकना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया आसान बनाना है। राज्य के अन्य हिस्सो में नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर 24 मई से खोलने की इजाजत दी गई थी जबकि सरकार ने चेन्नई पुलिस के तहत आने वाले इलाकों में सोमवार से इन्हें खोलने की अनुमति दी है। सोमवार से ही "अनलॉक" का पहला चरण शुरू हुआ है।
राजस्व प्रशासन के प्रधान सचिव एवं आपदा प्रबंधन आयुक्त जे राधाकृष्णन ने ग्रेटर चेन्नई निगम और सभी जिलो के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे इन प्रतिष्ठानों को निर्देश दें कि ग्राहकों का रेकॉर्ड रखा जाए और वायरस को फैलने से रोकने के लिए अन्य उचित उपाय किए जाएं। सोमवार को जारी सात पन्नों की मानक संचालन प्रक्रिया में विभिन्न आदेश दिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों और ग्राहकों को हाथ धोने के लिए साबुन या सैनेटाइजर देना, तैलिए और ब्लेड को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करने की हिदायत शामिल है।
तमिलनाडु देश में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। संक्रमण की संख्या के मामले में महाराष्ट्र के बाद देश में इसका दूसरा नंबर है। तमिलनाडु में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 24,586 पहुंच गई है। राज्य सरकार ने निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थानों पर कई अन्य ढील दिए जाने की भी घोषणा की। कार्यस्थल पर अधिक कर्मियों की मौजूदगी और शोरूम एवं गहनों की दुकानों को पुन: खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन मॉल बंद रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होगी। विवाह समारोहों में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। राशन और सब्जियों की दुकानें सुबह छह बजे से आठ बजे तक खुली रह सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन हटाने के पहले चरण के तहत आठ जून से लागू होने वाले नये दिशा-निर्देशों की शनिवार को घोषणा की, जिनमें देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी छूट दी गयी है। इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। किंतु, देश के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा।