बैंक धोखाधड़ीः ईडी ने जोया रिजॉर्ट्स एंड होटल की 1.08 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
By भाषा | Published: August 31, 2019 04:24 PM2019-08-31T16:24:49+5:302019-08-31T16:24:49+5:30
एजेंसी ने बैंक धोखाधड़ी एवं धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है। ईडी ने कहा है कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जोया रिजॉर्ट्स एंड होटल के खिलाफ संपत्ति कुर्क किये जाने से जुड़े अस्थायी आदेश दिये गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने शिमला की एक कंपनी एवं उसके प्रवर्तकों की 1.08 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।
एजेंसी ने बैंक धोखाधड़ी एवं धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है। ईडी ने कहा है कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जोया रिजॉर्ट्स एंड होटल के खिलाफ संपत्ति कुर्क किये जाने से जुड़े अस्थायी आदेश दिये गए हैं।
Enforcement Directorate (ED) attaches 2 plots of M/s Zoya Resorts & Hotel at Mohal Sadhora village in Shimla & 1 flat of Lal Chand Shyam situated at Royal Oaks Apartment, Mauja Kaithu, Shimla under Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), in a bank-fraud case. #HimachalPradeshpic.twitter.com/XKcqOuXPx7
— ANI (@ANI) August 31, 2019
एजेंसी ने बयान में कहा है कि कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य 1.08 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि जांच के दौरान पाया गया कि शिमला के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कंपनी को डेढ़ करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था।
इसमें से 1.25 करोड़ रुपये का ऋण शर्तों की अवहेलना में कंपनी के चालू खाता में हस्तांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है।